हरियाणा वरिष्ठ नागरिक बस पास ऑनलाइन आवेदन, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर (Haryana Senior Citizen Bus Pass 2024) (Online Apply, Application Process, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline Number)
हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष बस पास सेवा आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करने पर 50% की रियायत मिलेगी। इस राज्य में सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बस पास प्राप्त करना जरूरी है। वरिष्ठ नागरिक बस पास के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना पड़ता है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में वरिष्ठ नागरिक बस पास कैसे बनवाया जा सकता है।
Haryana Senior Citizen Bus Pass 2024
शीर्षक | विवरण |
योजना का नाम | हरियाणा रोडवेज सीनियर सिटीजन बस पास |
लाभार्थी | 60 वर्ष से अधिक आयु वरिष्ठ नागरिक, |
छूट | बस किराए में 50% की छूट |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन, हरियाणा रोडवेज की वेबसाइट या CSC के माध्यम से |
वेबसाइट | https://ebooking.hrtransport.gov.in/ |
आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
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हरियाणा रोडवेज वरिष्ठ नागरिक यात्रा पास
हरियाणा रोडवेज की बसों में, 1 अप्रैल 2023 से, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% की छूट देने की शुरुआत हो चुकी है। इस रियायती सुविधा का फायदा उठाने के लिए उन्हें वरिष्ठ नागरिक बस पास बनवाना जरूरी है। यह बस पास यात्रा के समय बस के परिचालक को दिखाकर ही उन्हें यात्रा के लिए आधे दाम पर टिकट मिल सकेगी।
हरियाणा वरिष्ठ नागरिक बस पास उम्र सीमा (Age limit)
हरियाणा रोडवेज के वरिष्ठ नागरिक बस पास के लिए उम्र सीमा अब 60 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 वर्ष की उम्र पूरी करते ही, आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा वरिष्ठ नागरिक बस पास योग्यता मापदंड (Eligibility Criteria)
यह पास केवल पुरुष वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक परंतु 65 वर्ष से कम है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और सभी आयु वर्ग की महिलाओं को इस पास की आवश्यकता नहीं है; उन्हें उनके आधार कार्ड के आधार पर ही किराए में छूट मिल जाती है।
हरियाणा वरिष्ठ नागरिक बस पास आवेदन शुल्क (Application fee)
हरियाणा रोडवेज वरिष्ठ नागरिक बस पास के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं है।
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हरियाणा वरिष्ठ नागरिक बस पास अतिरिक्त जानकारी (Additional Information)
आवेदकों को अपना आवेदन जमा करते समय उम्र का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और निवास प्रमाण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यह पास बनवाने से वरिष्ठ नागरिकों को हरियाणा राज्य की सीमा के अंदर यात्रा करते समय बस किराए में 50% की छूट प्राप्त होगी। इसके अलावा, यह पास उन्हें बसों में प्राथमिकता आसन प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे उनकी यात्रा और भी सुगम और आरामदायक बनेगी।
हरियाणा वरिष्ठ नागरिक बस पास जरूरी दस्तावेज (Required documents)
- पारिवारिक पहचान पत्र (फैमिली आईडी): यह पहचान पत्र सुनिश्चित करता है कि आवेदक हरियाणा का निवासी है।
- आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र: यह आवेदक की पहचान और नागरिकता को प्रमाणित करता है।
- पारिवारिक पहचान पत्र में दर्ज मोबाइल नंबर: यह आवेदक के संपर्क में रहने के लिए जरूरी है।
- उम्र का प्रमाण: आवेदक की उम्र की पुष्टि के लिए यह दस्तावेज आवश्यक है।
- उम्र की पुष्टि: फैमिली आईडी में आवेदक की उम्र का वेरिफिकेशन होना चाहिए।
ये दस्तावेज न केवल आवेदक की पात्रता की जांच के लिए जरूरी हैं, बल्कि ये सरकारी प्रक्रियाओं को सुचारु रूप से चलाने में भी मदद करते हैं।
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हरियाणा वरिष्ठ नागरिक बस पास विशेष जानकारी (Important information)
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 50% किराये में छूट प्राप्त करने हेतु वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in/ पर स्वयं को पंजीकृत कराना जरूरी है। पंजीकरण के समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, गाँव का नाम, जन्मतिथि आदि की सटीकता सुनिश्चित करें।
पंजीकरण के बाद उपरोक्त वेबसाइट या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक बस पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेजों को वेबसाइट पर सफलतापूर्वक अपलोड करना होगा।
हरियाणा वरिष्ठ नागरिक बस पास के लिए आवेदन कैसे करें (How to apply)
1. सबसे पहले, हरियाणा रोडवेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. वेबसाइट पर एक खाता बनाएं।
3. बनाए गए खाते से लॉगिन करें।
4. ‘पास’ सेक्शन में जाकर ‘वरिष्ठ नागरिक बस पास’ का चयन करें।
5. अपना पारिवारिक पहचान पत्र नंबर दर्ज करें।
6. OTP के माध्यम से सत्यापन के बाद, 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सदस्य के लिए आवेदन का विकल्प सक्रिय होगा।
7. वांछित सदस्य का चयन करें और आवेदन जमा करें।
ध्यान दें कि दस्तावेज अपलोड न करने या स्पष्ट रूप से अपलोड न करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
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