झारखंड मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना 2024, ऑनलाइन अप्लाई, झारखंड चिकित्सा सहायता योजना, आवेदन, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर (Jharkhand CM Rogi Rahat Yojana), (Chikitsa Sahayata Yojana, Medical Assistance Scheme, Online Apply, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline Number)
भारत में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है जिसके तहत नागरिकों को बहुत सी सुविधाएं एवं लाभ प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकारी भी कई गतिविधियों के माध्यम से अपने राज्यों में योजनाएं चलाती हैं खासकर पिछड़े वर्ग के लिए। ऐसी ही एक योजना झारखंड सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है। हम बात कर रहे हैं “चिकित्सा सहायता योजना” की जिसका नाम बदल कर “रोगी राहत योजना” कर दिया गया है। इस योजना को जनजाति अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया था। हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको रोगी राहत योजना से जुड़ी सभी जानकारी देंगे।
झारखंड मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना 2024 (Jharkhand CM Rogi Rahat Yojana)
नाम | मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना |
राज्य | झारखंड |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
लांच तारीख | सन 2021 |
लांच की गई | झारखंड के मुख्यमंत्री |
हेल्पलाइन नंबर | NA |
झारखंड मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना क्या है (What is Jharkhand CM Rogi Rahat Yojana)
मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना एक ऐसी योजना है जिसे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए बनाया गया है। इस योजना के तहत उन वर्गों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत उन्हें भी सहायता दी जाती है जिनकी वार्षिक आय ₹72000 से कम है।
मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना विशेषताएं (Features)
- योजना के तहत पिछड़े वर्ग जन जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को सहायता दी जाएगी।
- रोगी राहत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹3000 से ₹10,000 तक की सहायता मिलेगी।
- ST/SC/OBC कैटेगरी में आने वाले लोगों को सहायता राशि के द्वारा मदद दी जाएगी।
- इस योजना के तहत उन लोगों को भी सहायता दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय ₹72000 से कम है।
- इस योजना का नाम चिकित्सा सहायता योजना था जिसे बदलकर रोगी राहत योजना रख दिया गया है।
मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना पात्रता (Eligibility)
- इस योजना के तहत केवल झारखंड राज्य के निवासियों को ही लाभ प्रदान किया जायेगा.
- वंचित और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लोग रोगी राहत योजना के लिए पात्र होंगे।
- इस योजना के लिए वे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय ₹72000 से कम है।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग रोगी राहत योजना के पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना दस्तावेज (Documents)
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र
- बीमारी की रिपोर्ट आदि.
मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना ऑफिशल वेबसाइट (Official Website)
इस योजना से जुड़ी ऑफिशियल वेबसाइट सरकार द्वारा जल्द ही अपडेट की जाएगी, और हम इसकी जानकारी आपको जल्द ही इस लेख के माध्यम से दें देंगे।
मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना आवेदन (Application)
योजना के आवेदन हेतु राज्य सरकार अपने नागरिकों को सूचित करेगी। राज्य सरकार इस योजना के आवेदन की प्रक्रिया लाभार्थियों तक जल्द पहुंचा सकती है।
मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
हेल्पलाइन नंबर से जुड़ी कोई भी जानकारी अब तक अपडेट नहीं हुई है। राज्य सरकार द्वारा इससे जुड़ी जानकारी जल्दी उपलब्ध करवाई जा सकती है।
होमपेज | यहाँ क्लिक करें |
अधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही |
FAQ
Q : क्या मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना केवल झारखंड के लोगों के लिए है?
Ans : हां।
Q : मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना का पुराना नाम क्या था?
Ans : चिकित्सा सहायता योजना।
Q : मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?
Ans : ₹72000।
Q : क्या मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना के अंतर्गत सहायता राशि भी दी जाएगी?
Ans : हां।
Q : क्या मुख्यमंत्री रोगी राहत योजना का लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलेगा?
Ans : हां और वंचित वर्गो के लोगों को भी जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं।
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