सरकार ने खेती को आसान बनाने के लिए किसानों को बहुत सी योजनाओं से जोड़ा है. उन्हीं में से एक योजना है यूपी खेती तालाब योजना. इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत में ही तालाब खुदवाना होगा और इसके लिए सरकार उन्हें 50% अनुदान दे रही है. यह योजना फसलों की सिंचाई को आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को क्या और कैसे करना होगा इसकी जानकारी इस लेख में हम दे रहे हैं. इसे अंत तक पढियें. आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहां मिल जायेंगे.
योजना क्या है
किसानों को उनकी फसलों की सिंचाई के लिए हो रही समस्या को कम करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने यूपी खेती तालाब योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत में ही तालाब बनवाने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है. अनुदान की राशि तालाब के साइज़ के आधार पर निर्धारित होगी.
कितने रूपये देगी सरकार
किसानों को पहले से ही यह निर्धारित करना होगा कि तालाब कितने साइज़ का है. यदि किसान छोटे साइज़ का तालाब बनाना चाहते हैं तो उसका साइज़ कम से कम 22*20*3 मीटर होगा. इसके लिए कुल लागत 1 लाख रूपये लगेगी जिसमें से सरकार 50% अनुदान के रूप में 50 हजार रूपये देगी. और यदि किसान बड़े साइज़ का तालाब बनाना चाहते हैं तो उसका साइज़ कम से कम 35*30*3 मीटर होगा. इसके लिए कुल लागत 2 से 2.50 लाख रूपये लगेगी जिसमें से सरकार 50% अनुदान यानि कि 1 से 1.25 लाख रूपये देगी.
इससे क्या लाभ होगा
इस योजना से सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि किसानों की सिंचाई की समस्या हल होगी, जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, फसलों को भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा, मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी. इसके साथ ही इसमें आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है इसलिए किसानों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और उनके समय की बचत भी होगी.
कौन-कौन होंगे पात्र
यूपी खेती तालाब योजना में उत्तरप्रदेश में स्थाई रूप से रहने वाले किसान पात्र होंगे. खास कर जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं सीमांत किसान हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा. लेकिन इसके लिए जरुरी है कि किसान रजिस्टर्ड होना चाहिए. आपको बता दें कि यदि किसान सिंचाई संबंधित अन्य योजना का लाभ उठा रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को आवेदन के लिए अपने आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, बैंक खाता, खेत की डिटेल, जमीन के पेपर, पासपोर्ट साइज़ फोटो एवं मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
कैसे करें आवेदन
यदि आप भी किसान है और इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको आवेदन करने के लिए इस अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा. यहां से योजना वाले सेक्शन में जाकर राज्य प्रायोजित वाले लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा, यहां आपको इस योजना का लिंक दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर देना है. जिसके बाद आपको स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म खुलेगा उसे भरकर और सभी आवश्यक दस्तावेजों को उसके साथ संलग्न करके फॉर्म को सबमिट कर देना होगा. इस तरह से किसान अपना आवेदन देकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. यदि किसानों को फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है तो वे जनसेवा केंद्र की मदद लेकर भी फॉर्म को भरकर जमा कर सकते हैं.
अतः किसानों को सिंचाई करने में मदद करने के लिए सरकार ने अनुदान देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया है किसान इसका लाभ जरुर उठायें.
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