उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2023, क्या है, कब शुरू होगी, ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म, pdf, पात्रता, लाभार्थी, लाभ, 3,000 रूपये, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, स्टेटस चेक, लिस्ट, सूची, हेल्पलाइन नंबर (Mukhyamantri Vatsalya Yojana Uttarakhand in Hindi) (Online Apply, Form pdf, Eligibility, Benefit, Beneficiary, Documents, Official Website, Status Check, List, Helpline Number)
Mukhyamantri Vatsalya Yojana: कोरोनावायरस ने हमारे देश में काफी तबाही मचाई। उत्तराखंड में भी इस वायरस की वजह से कई बच्चे अनाथ हो गए, क्योंकि उनके माता पिता की मौत वायरस की वजह से हो गई। हालांकि ऐसे ही बच्चों की सुध लेते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड वात्सल्य योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना का फायदा ऐसे बच्चों को दिया जाएगा, जिनके माता-पिता की मौत किसी भी गंभीर बीमारी की वजह से हो गई है या फिर कोविड-19 वायरस की वजह से हो चुकी है। सरकार के द्वारा ऐसे बच्चों को हर महीने एक निश्चित रकम आर्थिक सहायता के तौर पर दी जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में और विस्तार से जानकारी पाने का प्रयास करते हैं कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है और उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में आवेदन कैसे करें।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2023 (Uttrakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana in Hindi)
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना |
राज्य | उत्तराखंड |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत |
लाभार्थी | उत्तराखंड के अनाथ बच्चे |
उद्देश्य | हर महीने आर्थिक सहायता देना |
हेल्पलाइन नंबर | 0135-2775814 |
उत्तराखंड सरकार लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रूपये तक का लोन दे रही है.
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है (What is Mukhyamantri Vatsalya Yojana)
उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा ऐसे बच्चों के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को शुरू किया गया है जिन बच्चों के माता-पिता या फिर उनके अभिभावक की मौत कोरोनावायरस की वजह से हो गई है। सरकार के द्वारा इस बात को जोर देते हुए कहा गया है कि योजना के माध्यम से ऐसे सभी बच्चों को तकरीबन ₹3000 की आर्थिक सहायता भत्ते के तौर पर दी जाएगी, ताकि बच्चों का सही प्रकार से भरण-पोषण हो सके। सरकार के बताए अनुसार योजना के अंतर्गत ₹3000 की सहायता बच्चों को 21 साल की उम्र पूरी होने तक दी जानी है। 21 साल की उम्र पूरा करने के बाद बच्चे कमाने खाने लायक हो जाते हैं। इसलिए 21 साल के बाद उन्हें योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
उत्तराखंड वात्सल्य योजना का उद्देश्य (Objective)
जब किसी बच्चे के माता-पिता अथवा उनके गार्जियन की मौत हो जाती है, तो ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं रहता है। ऐसे में ऐसे बच्चे पौष्टिक भोजन भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ना ही सही प्रकार से पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं और इस प्रकार से वह आवारा बन जाते हैं। इसलिए सरकार ने उत्तराखंड वात्सल्य योजना को ऐसे ही बच्चों के लिए शुरू किया है ताकि बच्चों को योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जा सके। इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हें बेहतर एजुकेशन प्रदान की जाये। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है।
उत्तराखंड ज्ञानकोष योजना के अंतर्गत होनहार विद्यार्थियों के लिए सरकार पुस्तकालय का निर्माण कर उन्हें मूलभूत सुविधाएँ प्रदान कर रही है.
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड के लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की अथवा गार्जियन की मौत कोविड-19 वायरस की वजह से हो गई है या फिर अन्य किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी की वजह से हो गई है उन बच्चों को योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- जो सहायता योजना के अंतर्गत दी जा रही है, वह ₹3000 की हैं, जो कि हर महीने बच्चों को उनके बैंक खाते में प्रदान की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत ₹3000 बच्चों को तब तक मिलेंगे, जब तक वह 21 साल के नहीं हो जाते हैं। यानि 21 साल की उम्र को पूरा करने के बाद योजना का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा।
- योजना के तहत मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल बच्चे पौष्टिक भोजन ग्रहण करने के लिए कर सकेंगे और अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी कर सकेंगे।
- सरकार के द्वारा योजना का पैसा देने के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट मोड का इस्तेमाल किया गया है और सीधा लाभार्थी बच्चे के बैंक अकाउंट में पैसा दिया जा रहा है, ताकि बीच में पैसे में किसी भी प्रकार का गबन ना हो सके और लाभार्थी को पूरा पूरा पैसा मिले।
- इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड गवर्नमेंट अनाथ बच्चों को एजुकेशन और रोजगार देने में सहायक साबित हो रही है।
- योजना के लिए पात्रता रखने वाले बच्चों को गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट नौकरी में पांच पर्सेंट का कोटा भी प्रदान किया जा रहा है।
- योजना के लिए बनाए गए नियम के अनुसार जब तक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित नहीं हो जाता है, तब तक वह अपनी प्रॉपर्टी की बिक्री नहीं कर सकेगा।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु पात्रता (Eligibility)
- उत्तराखंड वात्सल्य योजना के लिए सिर्फ उत्तराखंड के स्थाई निवासी बच्चे ही पात्र होंगे।
- योजना का फायदा ऐसे ही बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता की मौत कोविड-19 की वजह से या फिर अन्य किसी बीमारी की वजह से हो चुकी है।
- यदि लाभार्थी बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य परिवार के सदस्य में से कोई भी किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत सरकार छात्रों को निशुल्क कोचिंग की सुविधा दे रही है.
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु दस्तावेज (Documents)
- आवेदक का स्थाई निवास प्रमाण पात्र
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आपकी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको वूमेन एंपावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर चले जाना है।
- होम पेज पर जाने के बाद आपको रीसेंट अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने की आवश्यकता होती है।
- अब आपको चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से अगला पेज आपकी स्क्रीन पर आएगा।
- आपकी स्क्रीन पर जो पेज आया हुआ है उसमें आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु आवेदन पत्र पर क्लिक करना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र का पीडीएफ ओपन होकर आता है। आपको इसे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है।
- प्रिंट आउट निकालने के पश्चात आपको उसमें जोकि जानकारी मांगी गई है उन सभी जानकारियों को निश्चित जगह में दर्ज कर देना है। जैसे की माता पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है और नजदीकी संबंधित डिपार्टमेंट में ले जाकर के जमा कर देना है।
- इस प्रकार से आप उपरोक्त योजना में आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखंड राज्य में गांव की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना चलाई जा रही है जिसके तहत महिलाओं को जंगल जाकर अपने पशुओं को चारा खिलाने से छुटकारा मिल रहा है.
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
हमने इस आर्टिकल में आपको योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। नीचे हम आपको योजना का हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं ताकि आप योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सके अथवा अपनी शिकायत को दर्ज करवा सके। हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार है।
0135-2775814
होमपेज | यहां क्लिक करें |
अधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
FAQ
Q : उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि मिलेगी?
Ans : हर महीने ₹3000
Q : मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का फायदा किसे मिलेगा?
Ans : उत्तराखंड के अनाथ बच्चों को
Q : उत्तराखंड वात्सल्य योजना का पैसा कैसे मिलेगा?
Ans : डायरेक्ट बैंक अकाउंट में
Q : मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में आवेदन कैसे करें?
Ans : अधिकारिक वेबसाइट में जाकर
Q : मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Ans : https://wecd.uk.gov.in/
Q : उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Ans : 0135-2775814
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