प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना 2023, ऑनलाइन अप्लाई, राष्ट्रीय पेंशन योजना, अधिकारिक वेबसाइट, पात्रता, दस्तावेज, हेल्पलाइन नंबर (PM Laghu Vyapari Mandhan Pension Yojana) (Online Apply, National Pension Scheme, Official Website, Eligibility, Documents, Toll free Helpline Number)
देश की सरकार ने सभी देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना को शुरू किया है। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार सभी छोटे लघु व्यापारियों को पेंशन देने की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस योजना में सभी छोटे व्यापारियों को शामिल करेगी जैसे कि खुदरा व्यापारी, छोटी दुकान चलाने वाले लोग, मिल के मालिक, दाल, चावल और तेल का व्यापार करने वाले लोग। इसके अलावा और भी दूसरे छोटे काम करने वाले व्यापारियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार इस स्कीम के तहत देश के छोटे व्यापारियों को पेंशन देने का प्रावधान बनाएगी। अगर आप भी एक लघु व्यापारी हैं और इस स्कीम के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं तो हमारे आज के इस पोस्ट को सारा पढ़ें। इसमें हम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे।
पीएम लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना 2023 (PM Laghu Vyapari Mandhan Pension Yojana)
योजना का नाम | प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना |
योजना का प्रकार | पेंशन |
किसने शुरू की | केंद्र सरकार |
कब शुरू की गई | जुलाई 2019 |
कहां शुरू की गई | संपूर्ण भारत में |
लाभार्थी | देश के सभी छोटे व्यापारी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
संबंधित मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
पेंशन | ₹3000 प्रति महीना |
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर | 1800-300-03468 / 1800-267-6888 |
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना क्या है (What PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana)
देश के प्रधानमंत्री ने देशभर में प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना को लांच किया है। जो भी लघु व्यापारी इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन्हें सरकार 60 साल की उम्र पूरा करने के बाद पेंशन देगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस पेंशन की राशि 3000 रूपए प्रतिमाह होगी। यहां आपको बताते चलें कि इस स्कीम को सर्वप्रथम झारखंड में लांच किया गया था। परंतु अब पूरे देश में सभी फुटकर व्यापारियों और छोटा कारोबार करने वालों के लिए यह स्कीम लागू कर दी गई है।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना विशेषताएं (Features)
इस योजना को केंद्र सरकार ने सभी लघु व्यापारियों को लाभ देने के लिए शुरू किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं –
- जितने भी व्यापारियों का पूरे साल का टर्नओवर डेढ़ करोड़ से कम होगा उन्हें इस स्कीम से फायदा होगा।
- लाभार्थी हर महीने जितना भी अंशदान करेगा उतना ही अंशदान सरकार के द्वारा भी किया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी कैंडिडेट ने इस योजना के तहत हर महीने 200 रुपए जमा करवाए तो फिर सरकार की तरफ से भी इतने ही पैसे जमा करवाए जाएंगे।
- यह एक पूरी तरह से स्वैच्छिक और अंशदायी स्कीम है।
- जो व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन सभी को निश्चित रूप से वृद्धावस्था में पेंशन जारी की जाएगी।
- व्यापारियों के द्वारा किए गए अंशदान की राशि 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक के बीच में रखी गई है।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना उद्देश्य (Objective)
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य लघु व्यापारियों को वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनाना है। इसीलिए सरकार उन्हें 60 साल की उम्र पार करने के बाद पेंशन की सुविधा देगी। इस प्रकार से सरकार का यह प्रयास है कि उन लोगों को वृद्धावस्था के दौरान किसी तरह की कोई आर्थिक समस्या ना हो जिससे कि वह एक खुशहाल और अच्छा जीवन जी सकें।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना पात्रता (Eligibility)
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पात्रता रखी गई है –
- लाभार्थी भारतीय होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए।
- कैंडिडेट छोटा कारोबारी या फिर फुटकर विक्रेता हो।
- रियल एस्टेट ब्रोकर और छोटे होटल व रेस्टोरेंट के मालिक भी आवेदन कर सकते हैं।
- इच्छुक उम्मीदवार का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना दस्तावेज (Documents)
देशभर में लागू इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास होने चाहिए –
- आधार कार्ड
- जनधन अकाउंट की पासबुक
- जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर
- आवेदनकर्ता की फोटो
पीएम लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
इस योजना से संबंधित प्रत्येक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना (Application)
ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)
देश के जो लघु व्यापारी सरकार द्वारा लांच की गई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी-
- सरकार ने इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उसके द्वारा लाभार्थी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको पीएम लघु व्यापारी मानधन राष्ट्रीय पेंशन योजना पोर्टल पर जाना होगा।
- यहां पर आपको Click here का एक विकल्प दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने दो विकल्प खुलकर आएंगे। पहला खुद से रजिस्ट्रेशन और दूसरा सीएससी सेंटर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन।
- यहां आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए एक ऑप्शन आएगा। जब आप अपना मोबाइल नंबर उसमें डाल देंगे तो फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसे आप ध्यान से कैप्चा कोड में डाल दें।
- इस तरह से आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। अपने बारे में सारी जानकारी ठीक से भरकर उस फार्म को सबमिट कर दें।
- इस प्रकार से बहुत ही सरलता पूर्वक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
- अगर आप किसी सीएससी सेंटर के माध्यम से अपना आवेदन करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा।
ऑफलाइन आवेदन (Offline Apply)
जो व्यापारी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार ने इसके लिए हर राज्य में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए हैं। इसलिए आप स्वयं या फिर किसी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन भरें।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना प्रीमियम (Premium Chart)
योजना में शामिल होने के लिए उम्र | प्रीमियम जमा करने की अंतिम उम्र | लाभार्थी द्वारा दिए जाने वाला मासिक योगदान | केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाला मासिक योगदान | कुल मासिक योगदान |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना छोड़ने पर लाभ (Benefit)
अगर कोई नागरिक प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना को बीच में ही छोड़ देगा तो तब उसको निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे –
- इस योजना में शामिल होने की तिथि से 10 साल का समय पूरा होने से पहले ही अगर कोई लाभार्थी इसे छोड़ना चाहता है, तो तब उसने जो भी अमाउंट बैंक में जमा किया होगा वह उसे उसके इंटरेस्ट रेट के साथ लौटा दिया जाएगा।
- अगर लाभार्थी इस स्कीम में 10 साल या उससे ज्यादा का टाइम पूरा करता है लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले ही छोड़ देता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को उसने जो भी प्रीमियम जमा किया होगा वह सारा अमाउंट उसे इंटरेस्ट सहित वापस कर दी जाएगी।
- अगर किसी लाभार्थी ने नियमित रूप से प्रीमियम जमा किया है लेकिन अगर उसकी 60 वर्ष की उम्र से पहले ही मौत हो जाती है तो ऐसे में उसके जीवन साथी को यह अधिकार होगा कि वह आगे प्रीमियम का भुगतान करें। पर अगर जीवनसाथी इस स्कीम से बाहर निकलने का फैसला लेता है तो फिर जो भी राशि जमा की गई होगी वह उसे वापस कर दी जाएगी। इसमें सेविंग अकाउंट पर दिया जाने वाला ब्याज और इसके अलावा पेंशन फंड के माध्यम से अर्जित की गई राशि, इनमें से जो भी ज्यादा होगी वह उस लाभार्थी के जीवनसाथी को दे दी जाएगी। उसके बाद वह इस स्कीम से बाहर हो सकेगा।
- लाभार्थी और उसके जीवन साथी की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा जमा किए गए प्रीमियम के पैसे को फंड में जमा करवाया जाएगा।
- अगर लाभार्थी 10 साल से पहले प्रीमियम छोड़ देता है या 10 साल का समय पूरा होने के बाद या 60 साल की उम्र से पहले छोड़ देता है या लाभार्थी के 60 वर्ष पूरा होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो इन तीनों स्थितियों में अगर स्कीम को बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो फिर सरकार ने जो भी प्रीमियम जमा कराया होगा उसे पेंशन फंड में फिर से जमा करवा दिया जाएगा।
- किसी भी वजह से अगर कोई इस स्कीम को छोड़ देता है तो फिर इसके लिए सरकार समय-समय पर निर्देश जारी करेगी।
पीएम लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर (Toll free Helpline)
जो लोग प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वह निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं –
1800-300-03468 / 1800-267-6888
होमपेज | यहाँ क्लिक करें |
अधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
FAQ
Q : प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना क्या है और कहां शुरू की गई है?
Ans : यह एक ऐसी योजना है जिसमें लघु व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद सरकार हर महीने 3000 रूपए की पेंशन देगी।
Q : प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन स्कीम के अंतर्गत कौन लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं?
Ans : छोटे लघु व्यापारी।
Q : प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना का लाभ किस आयु वर्ग को मिलेगा?
Ans : 18 साल से लेकर 40 साल तक के बीच के व्यापारियों को।
Q : प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना सर्वप्रथम कहां शुरू की गई थी?
Ans : झारखंड में।
Q : प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या रखी गई है?
Ans : ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों।
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