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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023, ऑनलाइन आवेदन (UP Divyangjan Shadi Yojana in Hindi)

उत्तरप्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023, ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म, पात्रता, लाभार्थी, लाभ, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर (UP Divyangjan Shadi Yojana in Hindi) (Beneficiary, Online Apply, Registration, Form, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline Number, Status Check, List)

UP Divyangjan Shadi Yojana 2023 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी में रहने वाले दिव्यांग भाई और बहनों के लिए कल्याणकारी योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना को यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का नाम दिया गया है। सरकार का कहना है कि वह इस योजना के माध्यम से दिव्यांग भाई और बहनों तक अपनी पहुंच बनाएगी और उन्हें योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ताकि आर्थिक सहायता प्राप्त कर के वह अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकें और सरकार की योजनाओं का लाभ हासिल कर सके। आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं कि यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है और यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करें।

UP Divyangjan Shadi Vivah Yojana

UP Divyangjan Shadi Yojana 2023 in Hindi

Table of Contents

योजना का नामदिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना
किसने शुरू कीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
राज्यउत्तर प्रदेश
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन
उद्देश्यदिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता देना
हेल्पलाइन नंबर089558 86786

यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है (UP Divyangjan Shadi Vivah Protsahan Yojana)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा साल 2023 में उत्तर प्रदेश के दिव्यांग भाइयों के लिए शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश शादी विवाह प्रोत्साहन योजना है। इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य में दिव्यांगजन सशक्तिकरण डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अलग-अलग प्रकार के विकलांग लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा शादी करने पर ₹15000 से लेकर के ₹35000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर कोई लड़का किसी का पति है और वह दिव्यांग है या फिर पत्नी दिव्यांग है अथवा पति पत्नी दोनों ही शारीरिक रूप से ठीक नहीं हैं तो ऐसी अवस्था में वह इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और योजना का फायदा हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चल रही इस योजना में शामिल होने के लिए आपको योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

UP Divyangjan Shadi Yojana का उद्देश्य (Objective)

एक इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उसका दिव्यांग हो जाना, क्योंकि दिव्यांग होने का मतलब है व्यक्ति का कोई अंग सही प्रकार से काम ना करना या फिर उसकी बॉडी में कोई अंग ना होना। ऐसे में व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कामों को करने में भी काफी कठिन समस्याओं का सामना करता है। ऐसे ही दिव्यांग जनों की सुध लेते हुए गवर्नमेंट ने शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य लाभ दिव्यांग लोगों को मिलेगा। इसमें महिला और पुरुष लड़का और लड़की सभी शामिल होंगे। योजना के तहत दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जिसका इस्तेमाल वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकेंगे।

यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)

  • उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना का सफल संचालन करने की जिम्मेदारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण डिपार्टमेंट को दी गई है।
  • योजना के अंतर्गत अगर किसी महिला का पति दिव्यांग हो गया है तो उसे ₹15000 की आर्थिक सहायता मिलेगी और अगर पत्नी दिव्यांग हो गई है तो उसे ₹35000 की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
  • अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें पति और पत्नी दोनों ही दिव्यांग है, तो उन्हें टोटल ₹50,000 की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेगी।
  • योजना के अंतर्गत दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता उनके बैंक अकाउंट में मिलेगी।
  • सरकार योजना के अंतर्गत पैसा भेजने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल करेगी।
  • योजना का फायदा ऐसे ही दिव्यांग जनों को मिलेगा जो इस योजना में आवेदन करेंगे और जिनका नाम लाभार्थी लिस्ट में आएगा।
  • उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की वजह से उत्तर प्रदेश के दिव्यांग लोगों के जीवन स्तर में काफी तेजी से सुधार आएगा।
  • योजना के अंतर्गत बैंक में मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल दिव्यांग भाई और बहन अपने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या फिर अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकेंगे।

UP Divyangjan Shadi Yojana में पात्रता (Eligibility)

  • योजना का फायदा ऐसे ही लोगों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे।
  • योजना का फायदा ऐसे ही लोगों को मिलेगा जो पति या पत्नी है और दिव्यांग है।
  • अगर पति पत्नी दोनों ही दिव्यांग हैं तो भी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
  • योजना का फायदा पाने के लिए कम से कम 40 परसेंट दिव्यांगता होना आवश्यक है।
  • योजना का लाभ हासिल करने के लिए पत्नी की उम्र 18 साल से लेकर के 45 साल के बीच होनी चाहिए और पति की उम्र 21 साल से लेकर के 45 साल तक होनी चाहिए।
  • ऐसे ही दिव्यांग लोगों को योजना का फायदा मिलेगा जो इनकम टैक्स नहीं देते हो।

यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में दस्तावेज (Documents)

  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी
  • विकलांग प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • बैंक खाते की पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी

UP Divyangjan Shadi Yojana में आवेदन (Online Apply)

  • उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है।
  • वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको पंजीकरण वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और महत्वपूर्ण जानकारियों को भर कर अपना पंजीकरण कर लेना है।
  • अब आपको यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का लिंक दिखाई देगा, इसी लिंक पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आएगा, जिसमें मांगी जा रही महत्वपूर्ण जानकारियों को निश्चित जगह में दर्ज कर दें।
  • सभी जानकारियों को भरने के पश्चात आपको अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और आवश्यक दस्तावेज को अपलोड कर देना है। दस्तावेज में खास तौर पर आपको विकलांग प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करना है।
  • अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपको अपने आवेदन का प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसे ले जाकर के दिव्यांग सशक्तिकरण डिपार्टमेंट में जमा कर देना है।
  • इतनी प्रक्रिया करने के बाद डिपार्टमेंट के द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म और दस्तावेज की जांच की जाती है और सब कुछ सही पाए जाने पर योजना में आपका नाम शामिल कर दिया जाता है। इसकी जानकारी आपको फोन नंबर या ईमेल आईडी पर मिलना प्रारंभ हो जाती है।

UP Divyangjan Shadi Yojana हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)

हमने उपरोक्त आर्टिकल में उत्तर प्रदेश में चल रही दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की। इसके बावजूद आप योजना के बारे में अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की शिकायत को दर्ज करवाना चाहते हैं तो नीचे आपको योजना का हेल्पलाइन नंबर भी दिया जा रहा है, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं।

089558 86786

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FAQ

Q : दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना कौन से राज्य में चल रही है?

Ans : उत्तर प्रदेश

Q : उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का फायदा किसे मिलेगा?

Ans : उत्तर प्रदेश के दिव्यांग लोगों को

Q : दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं?

Ans : ऑनलाइन अधिकारिक वेबसाइट में जाकर

Q : दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

Ans : 089558 86786

Q : यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में कितने पैसे मिलते हैं?

Ans : कुल 50,000 रूपये

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