झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना 2024: सरकार देगी 2-2 लाख रूपये (Vidhwa Punarvivah Yojana Jharkhand)

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Vidhwa Punarvivah Yojana Jharkhand: आज भी हमारे समाज में विधवा महिलाओं का दोबारा विवाह करना आसान नहीं होता। अधिकतर जगहों पर परिवार और समाज इस मामले में पहल करने से कतराते हैं और महिलाएं भी इस तरह का निर्णय लेने में संकोच करती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत सी महिलाएं अपनी ज़िंदगी अकेले ही बिता देती हैं। इसलिए जब सरकार इस दिशा में कदम उठाती है, तो स्थितियों में सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से यह योजना काफी प्रशंसनीय है और इससे समाज की सोच में भी बदलाव आने की उम्मीद है।

Vidhwa Punarvivah Yojana Jharkhand
झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना 2024; सरकार देगी 2-2 लाख रूपये (Vidhwa Punarvivah Yojana Jharkhand)

Vidhwa Punarvivah Yojana Jharkhand 2024

विवरणजानकारी
योजना का नामविधवा पुनर्विवाह योजना
शुरुआत करने वालेचंपाई सोरेन सरकार
संबंधित विभागमहिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग
लाभार्थीविधवा महिलाएँ जो झारखंड की निवासी हैं
उद्देश्यविधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करना
लाभपुनर्विवाह पर 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि
आवेदन प्रक्रियायोजना के लिए आवेदन करने की तिथि से एक साल के अंदर
शुरुआत की तिथि6 मार्च

झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना 2024

झारखंड सरकार ने एक बड़ा और प्रशंसनीय कदम उठाया है। उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए पुनर्विवाह योजना आरंभ की है। यह योजना देश में इस प्रकार की पहली और अनोखी पहल है, जिसके अंतर्गत विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने पर 2 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। इस योजना को महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं के कल्याण और उन्हें सशक्त बनाना है।

झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना का उद्देश्य

झारखंड की सरकार, जिसका नेतृत्व चंपाई सोरेन कर रहे हैं, ने ‘राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना’ शुरू की है। इस योजना का मकसद है उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और जो दोबारा विवाह करके अपना परिवार बसाना चाहती हैं। यह योजना 6 मार्च को मुख्यमंत्री सोरेन के द्वारा शुरू की गई। इस पहल से न केवल समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा बल्कि राज्य सरकार के विधवा पेंशन भुगतान पर आने वाले व्यय को भी कम करने में मदद मिलेगी।

झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना के नियम और शर्तें (Rules and Conditions)

झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक योजना शुरू की है जिसमें कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला का झारखंड का निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही, महिला की उम्र विवाह के योग्य होनी चाहिए। इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलाएं, पेंशनभोगी और आयकर दाता महिलाएं नहीं ले सकेंगी।लाभ पाने के इच्छुक लाभार्थियों को अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र को भी जमा करना होगा। इसके अलावा, पुनर्विवाह की तिथि से एक साल के भीतर ही इस योजना के लिए आवेदन करना आवश्यक है।

यह योजना समाज में विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उम्मीद है कि समाज में विधवा महिलाओं के प्रति नज़रिया बदलेगा और उन्हें अपना जीवन फिर से नई दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत

झारखंड सरकार दावा कर रही है कि यह देश में इस प्रकार की पहली योजना है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होटवार के टाना भगत स्टेडियम से 7 विधवाओं को योजना का लाभ प्रदान करके इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। योजना की शुरुआत के मौके पर 6 मार्च 2024 को सात विधवा महिलाओं को इसका लाभ प्रदान किया गया। इस पहल से विधवा पेंशन के भुगतान पर आने वाले सरकारी खर्च में कमी आएगी और विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस योजना से महिलाओं को समाज में सम्मान के साथ जीवन यापन करने की प्रेरणा मिलेगी। पुनर्विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना लाभ और विशेषताएं (Benefits and Features)

झारखंड सरकार ने विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक खास योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत, विधवाओं को दोबारा विवाह करने पर दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे महिला के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए विवाह का आधिकारिक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग इस योजना को संचालित करेगा।

झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना पात्रता (Eligibility)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सूचित किया कि योजना के लाभार्थी की उम्र विवाह के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। आयकर दाता, पेंशन प्राप्तकर्ता और सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा, लाभ पाने वाली महिला को अपने पति की मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए पुनर्विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। झारखंड सरकार की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना 2024 के लिए कुछ विशेष शर्तों को निर्धारित किया है, जिन्हें पूरा करके इस योजना के लाभ उठाए जा सकते हैं।

  • आवेदनकर्ता महिला का झारखंड राज्य में स्थायी निवासी होना जरूरी है।
  • केवल राज्य की विधवा महिलाएं ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • सभी जाति और वर्ग की विधवा महिलाएं इस योजना के अंतर्गत पुनर्विवाह के लिए पात्र हैं।
  • लाभार्थी महिला की उम्र विवाह के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।
  • पुनर्विवाह निबंधन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • महिला के पास उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • जो विधवा महिलाएं सरकारी नौकरी में हैं, पेंशन प्राप्त कर रही हैं या आयकर दाता हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • आवेदक महिला का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना आवश्यक दस्तावेज (Require Document)

झारखंड सरकार की विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की जरूरत होगी:

  • आधार कार्ड की प्रति
  • राशन कार्ड की प्रति
  • स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र
  • उम्र की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र
  • विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • पति के देहांत का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक की प्रति
  • स्वयं की घोषणा का पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • हाल ही की पासपोर्ट साइज़ फोटो

ये दस्तावेज आवेदक की पात्रता सुनिश्चित करने में मदद करेंगे और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाएंगे।

झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने की पहल की है। इस योजना में लाभ पाने के इच्छुक विधवा महिलाओं के लिए आवेदन कैसे करें, इसकी जानकारी नीचे दी गई है:

1. आवेदन के लिए पहला कदम: सबसे पहले, आपको अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जाने की आवश्यकता है।

2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: वहाँ पहुँचने पर, आपको संबंधित अधिकारी से झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का आवेदन फॉर्म माँगना होगा।

3. फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म मिलने के बाद, उसमें जरूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें।

4. दस्तावेज़ संलग्न करें: आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों जैसे निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पति के मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र और बैंक खाता पासबुक आदि को जमा करें।

5. आवेदन जमा करें: इसके बाद, भरे हुए आवेदन फॉर्म को सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ वापस उसी ऑफिस में जमा करें जहाँ से आपने इसे प्राप्त किया था।

6. सत्यापन और लाभ प्राप्ति: आपका आवेदन जांच के लिए जाएगा। सत्यापन के बाद, यदि आप पात्र पाई जाती हैं, तो पुनर्विवाह पर आपको 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

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