Rajasthan Diggi Anudan Yojana 2024: सरकार दे रही 80% सब्सिडी (राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना)

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राजस्थान सरकार ने राज्य में जल संचयन को बढ़ावा देने और कृषक समुदाय की सहायता के लिए राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत, खेती के लिए डिग्गी का निर्माण करने में किसानों को अनुदान राशि के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। कई किसान, आर्थिक कारणों से, अपने खेतों में सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, राजस्थान सरकार इस योजना के माध्यम से 75 से 80 प्रतिशत तक की अनुदान राशि प्रदान कर रही है, जिससे किसान खेत में डिग्गी निर्माण कर सिंचाई की सुविधा बढ़ा सकें।

इस लेख में, हम राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना की आवेदन प्रक्रिया, योग्यता मानदंड, प्रमुख लाभ और विशेषताएं का विस्तार से वर्णन करेंगे। यदि आप राजस्थान के एक किसान हैं और इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो कृपया इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें।

Rajasthan Diggi Anudan Yojana 2024: सरकार दे रही 80% सब्सिडी (राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना)

Rajasthan Diggi Anudan Yojana 2024

नामराजस्थान डिग्गी अनुदान योजना
किसने शुरू कीराजस्थान सरकार
लाभान्वित व्यक्तिराज्य के कृषक
मूल उद्देश्यनहरी क्षेत्रों में डिग्गी के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
सहायता राशि75% से 85% तक सब्सिडी
आवेदन की विधिऑनलाइन माध्यम से
वेबसाइटrajkisan.rajasthan.gov.in

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राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना 2024

राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को समर्थन प्रदान करने के लिए राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए, किसानों को उनके खेतों में डिग्गी निर्माण के लिए 75 से 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। छोटे और सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 3 लाख 40 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी या 3 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इस योजना से लाभान्वित होकर, किसान सिंचाई में पानी की खपत को कम करने में सक्षम होंगे।

राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना का उद्देश्य (Objective)

राजस्थान सरकार की डिग्गी सब्सिडी योजना का प्रमुख लक्ष्य राज्य के किसानों को खेतों में डिग्गी बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य सिंचाई संसाधनों में सुधार करना और किसानों को पानी की कमी से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रदान करना है, ताकि वे अधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई कर सकें। राजस्थान में कुछ जिले ऐसे हैं जहां सिंचाई मुख्य रूप से नहरी पानी पर निर्भर करती है। नहरी पानी के अपर्याप्त प्रवाह के कारण, किसानों को फसल उत्पादन में कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है। इस परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुए, डिग्गी अनुदान योजना को लागू किया गया है ताकि किसानों को सिंचाई में सहायता मिल सके और वे अपनी फसलों की बेहतर उपज सुनिश्चित कर सकें।

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राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefits and Features)

राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना, नहरी क्षेत्र वाले जिलों में सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। यह योजना किसानों को उनके खेतों में डिग्गी निर्माण कर पानी का संचयन करने और फिर उसे सिंचाई में प्रयोग करने की अनुमति देती है।

  • सब्सिडी सहायता: इस योजना के तहत, किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए 75 से 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।
  • आर्थिक सहायता: किसान इस योजना के माध्यम से 3,00,000 रुपए तक की अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं।
  • पानी की बचत: इसके द्वारा सिंचाई में पानी की खपत कम होने की उम्मीद है।
  • त्वरित अनुदान वितरण: अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में 45 दिनों के भीतर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • आवेदन की योग्यता: 5 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि वाले किसान इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना की पात्रता (Eligibility)

राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

  • निवासी: इस योजना के लिए केवल राजस्थान के मूल निवासी किसान ही आवेदन कर सकते हैं।
  • भूमि आवश्यकता: आवेदनकर्ता के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • श्रेणी समावेशिता: राज्य के सभी श्रेणी के किसान, चाहे वे छोटे, सीमांत या बड़े किसान हों, इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।

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राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना के आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  1. आधार कार्ड: आवेदक की पहचान और पते की पुष्टि के लिए।
  2. निवास स्थान प्रमाण पत्र: राजस्थान राज्य के निवासी होने का प्रमाण।
  3. राशन कार्ड: परिवार के सदस्यों और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदान करता है।
  4. सिंचाई जल स्रोत के दस्तावेज: खेत में मौजूदा सिंचाई सुविधाओं की जानकारी।
  5. जमाबंदी नकल (खसरा/खतौनी): भूमि स्वामित्व और विवरण का प्रमाण।
  6. बैंक खाता संख्या: अनुदान राशि का आवंटन सीधे बैंक खाते में किया जाएगा।
  7. खेत का नक्शा: खेत की सीमाओं और आकार की जानकारी।
  8. मोबाइल नंबर: संपर्क और अपडेट के लिए।

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राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना की आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. वेबसाइट एक्सेस करें: पहले राज किसान साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. किसान विकल्प चुनें: होम पेज पर ‘किसान’ विकल्प पर क्लिक करें।
  3. डिग्गी योजना विकल्प: सेवाओं में जाकर कृषि विभाग के अंतर्गत ‘डिग्गी’ विकल्प पर क्लिक करें। इससे डिग्गी योजना से संबंधित जानकारी खुलेगी।
  4. आवेदन करें: उसी पेज पर ‘आवेदन करें’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  5. आवेदन फार्म भरें: आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें।
  6. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
  7. आवेदन सबमिट करें: फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
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