Haryana Unmarried Pension Yojana in Hindi (Avivahit Pension Yojana, Online Apply, Form pdf, Benefit, Eligibility, List, Documents, Official Website, Helpline Number, How to Check, Latest News, Check Status, Update) हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2024 क्या है, 2750 रूपये प्रतिमाह, ऑनलाइन आवेदन, फॉर्म pdf, लाभ, लाभार्थी, सूची, लिस्ट, कुवारें एवं विधुर, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, कैसे चेक करें, स्थिति, ताज़ा खबर, शुरुआत
हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के ऐसे लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी गई है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। दरअसल सरकार के द्वारा एक पेंशन योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसका नाम सरकार ने हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना रखा हुआ है। इस योजना में मुख्य तौर पर ऐसे लोगों को लाभ दिया जाएगा जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। योजना के अंतर्गत महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं और पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने योजना का फायदा देने के लिए एक उम्र सीमा को तय किया हुआ है, उसी उम्र सीमा के अंतर्गत आने वाले लोगों को योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाएगी। आइए आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना क्या है और अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा में आवेदन कैसे करें।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2024 (Haryana Unmarried Pension Yojana in Hindi)
योजना का नाम | अविवाहित पेंशन योजना |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | राज्य के अविवाहित महिला और पुरुष |
कब घोषणा की गई | जुलाई, 2023 |
उद्देश्य | अविवाहित महिलाओं और पुरुषों को पेंशन देना |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pension.socialjusticehry.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 0172-2715090 1800-2000-023 (सरल हेल्पलाइन नंबर) |
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हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना क्या है (What is Haryana Unmarried Pension Yojana)
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा राज्य में अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसे हिंदी में अविवाहित पेंशन योजना और अंग्रेजी भाषा में हरियाणा अनमैरिड पेंशन योजना कहा जाता है। इस योजना का फायदा न सिर्फ अविवाहित महिलाओं को मिलेगा बल्कि अविवाहित पुरुषों को भी इसका फायदा मिलेगा। योजना का फायदा देने के लिए सरकार ने एक उम्र सीमा तय की हुई है, जिसके अंतर्गत अविवाहित महिलाओं और पुरुषों को योजना का फायदा दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत जो पेंशन दी जाएगी, वह हर महीने लाभार्थी व्यक्ति को उसके बैंक अकाउंट में मिलती रहेगी।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना कुल लाभार्थी (Total Beneficiary)
इस योजना की वजह से तकरीबन 1 लाख 25 हजार लोगों को योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता मिलेगी। इस आर्थिक सहायता का इस्तेमाल वह अपने व्यक्तिगत कामों के लिए कर सकेंगे।
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हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य (Objective)
हरियाणा राज्य में ऐसे कई लोग निवास करते हैं, जिनकी किसी कारण की वजह से शादी नहीं हो पाई है और अब ऐसे लोगों की शादी की उम्र भी निकल चुकी है। ऐसे में ऐसे लोग अगर कोई काम नहीं करते हैं, तो उन्हें अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां-वहां भटकना पड़ता है। इसलिए सरकार ने हरियाणा के अविवाहित उम्र दराज लोगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से पेंशन योजना का शुभारंभ किया हुआ है, जिससे की अविवाहितों को पेंशन के रूप में कुछ आर्थिक मदद हो सके। इस योजना की वजह से अविवाहित महिलाओं और पुरुषों को अब अपना जीवन यापन करने के लिए किसी भी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी।
हरियाणा अनमैरिड पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)
- अनमैरिड पेंशन योजना हरियाणा राज्य में चल रही है जिसका फायदा ऐसी महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा जिनकी शादी नहीं हुई है, अर्थात जो अविवाहित है।
- हर उम्र की महिला और पुरुषों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिनकी उम्र 45 साल से लेकर 60 साल तक है उन्हें ही योजना का फायदा मिलेगा।
- तकरीबन 1,25,000 से भी अधिक लोगों को इस योजना का फायदा मिलने का अनुमान सरकार के द्वारा लगाया गया है।
- योजना के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता दी जाएगी वह ₹2750 की होगी, जो डायरेक्ट लाभार्थी व्यक्ति को उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत पेंशन पाने वाले सभी लोगों को हर महीने की निश्चित तारीख को पेंशन अपने बैंक अकाउंट में मिलेगी।
- योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता मिलने की वजह से हरियाणा राज्य में रहने वाले अविवाहित महिलाओं और पुरुषों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आएगा।
- योजना के अंतर्गत पैसा मिलने की वजह से अब अविवाहित नागरिकों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना की वजह से जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसी महिलाओं और पुरुषों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
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हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना हेतु पात्रता (Eligibility)
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का फायदा सिर्फ हरियाणा के स्थाई निवासियों को ही मिलेगा।
- ऐसी महिलाएं और पुरुष योजना के लिए पात्र होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है।
- इस योजना का फायदा ऐसे लोगों को भी मिलेगा जिनकी शादी होने के बाद वे विधवा अथवा विधुर हो गए हैं.
- योजना का फायदा ऐसी ही महिला और पुरुषों को मिलेगा जिनकी उम्र 45 साल से लेकर 60 साल तक है।
- योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की सालाना इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए।
- व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि इसी में सरकार के द्वारा पेंशन का पैसा दिया जाएगा, साथ ही बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- योजना में आवेदन करने पर ही व्यक्ति को पात्र पाए पाए जाने पर फायदा मिलेगा।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना हेतु दस्तावेज (Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम
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अविवाहित पेंशन योजना आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
यदि आप अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। आप इसी लिंक पर जाकर के योजना में आवेदन कर सकते हैं और योजना के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अविवाहित पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म (Application Form PDF)
यदि आप अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं और इसके लिए पेंशन योजना के एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा आपको इसी आर्टिकल में योजना की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उसी वेबसाइट पर जाकर के आप योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।हालांकि अभी यह योजना शुरू नहीं हुई है. इसलिए अभी इसमें आवेदन करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा.
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हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आवेदक व्यक्ति को योजना के लिए जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर चले जाना है।
- वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको वेलफेयर स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से स्क्रीन पर अगला पेज ओपन होकर आता है।
- आपकी स्क्रीन पर जो पेज ओपन होकर आया है उसमें आपको अप्लाई फॉर पेंशन स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद एक और पेज स्क्रीन पर आएगा।
- आपकी स्क्रीन पर जो पेज आया हुआ है, उसमें अब आपको अनमैरिड पेंशन योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाता है।
- आपकी स्क्रीन पर जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आया है, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है।
- अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी जानकारियां दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, उन सभी जानकारियों को उनकी निर्धारित जगह में दर्ज कर देना है।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज की फोटो कॉपी को आपको अटैच कर देना है।
- अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाकर के संबंधित डिपार्टमेंट में जमा कर देना है।
- इस प्रकार से उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन किया जा सकता है। अब आगे की सभी जानकारी आपको अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी पर मिलती रहेगी।
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हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में पेंशन कैसे और कब मिलेगी
प्रतिमाह 10 तारीख को अथॉरिटी द्वारा सामाजिक न्याय विभाग को सूचना दी जाएगी, इसके बाद विभाग द्वारा सभी चीजों को जाँच की जाएगी. इसके बाद अगले महीने की 7 तारीख को लाभार्थी की पेंशन आईडी बनाई जाएगी. इसके बाद लाभार्थियों को विभाग कार्यलय में जाकर पेंशन के लिए सहमति लेनी होगी, इसके बाद ही उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना सरकार ने जारी किये नए नियम (New Rule)
इस योजना के तहत सरकार ने कुछ नए नियम लागू किये हैं जोकि इस प्रकार है –
- ऐसे व्यक्ति जोकि तलक शुदा हैं या लिव-इन में रह रहे हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.
- जिस व्यक्ति को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और वह पेंशन लेता रहता है तो सरकार द्वारा 12% की दर से ब्याज समेत वसूली की जाएगी, साथ ही उस पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है.
- 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद यह पेंशन वृद्ध पेंशन में बदल जाएगी.
- ppp यानि परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी द्वारा पात्र लाभार्थियों की जानकारी सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी.
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
हमने इस आर्टिकल में आपको अविवाहित पेंशन योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। अब हम नीचे आपको योजना का हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं ताकि आप योजना के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। या फिर अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सके।
0172-2715090 एवं 1800-2000-023 (सरल हेल्पलाइन नंबर)
होमपेज | यहां क्लिक करें |
अधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
FAQ
Q : अविवाहित पेंशन योजना कहां की है?
Ans : हरियाणा
Q : अविवाहित पेंशन योजना में कितने पैसे मिलेंगे?
Ans : 2,750 रूपये प्रतिमाह
Q : अविवाहित पेंशन योजना की शुरुआत किसने की?
Ans : मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने
Q : अविवाहित पेंशन योजना के तहत पैसे कैसे मिलेंगे?
Ans : योजना में आवेदन करना होगा
Q : अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
Ans : अधिकारिक वेबसाइट में जाकर
Q : अविवाहित पेंशन योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Ans : 0172-2715090
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