हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना 2024: विवादित मामलों से छुटकारा पाने का आसान तरीका (Haryana One Time Settlement Yojana in Hindi)

Haryana One Time Settlement Yojana in Hindi (Online Apply, Registration, Form pdf, Benefit, Beneficiary, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline Number, Latest News, Status, Last Date) हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना 2024, क्या है, ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म pdf, लाभ, लाभार्थी, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, ताज़ा खबर, स्टेटस, अंतिम तिथि

नए साल के मौके पर हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के व्यापारियों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी गई है। दरअसल सरकार ने एक ऐसी योजना को हरियाणा में शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत व्यापारियों के जीएसटी की जो बची हुई पेमेंट है, उन्हें उसमें कुछ छूट अर्थात डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है अर्थात व्यापारी अपने बचे हुए टैक्स की रकम को पूरा ना भरकर छूट प्राप्ति के बाद आधा भरेंगे या फिर आधे से थोड़ा ज्यादा भरेंगे। सरकार ने इस योजना को वन टाइम सेटलमेंट योजना का नाम दिया हुआ है। हरियाणा सरकार ने इस योजना में 7 अलग-अलग प्रकार के टैक्स को शामिल किया हुआ है। चलिए आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं कि हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना 2024 क्या है और हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना 2024 में आवेदन कैसे करें।

Haryana One Time Settlement Yojana

Haryana One Time Settlement Yojana 2024

योजना का नामवन टाइम सेटलमेंट योजना
राज्यहरियाणा
साल2024
किसने शुरू कीहरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
लाभार्थीहरियाणा के व्यापारी
उद्देश्यटैक्स पेमेंट में छूट देना
आधिकारिक वेबसाइटHaryanatax.gov.in
हेल्पलाइन नंबर0172-4112222

हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना 2024

वर्तमान हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई है, जिसे एक मुश्त समाधान योजना कहा जाता है। इस योजना का लाभ व्यापारी और कारोबारी वर्ग को होगा। जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स से संबंधित पेमेंट के मामले को निपटाने की मांग को पूरा करते हुए आबकारी और टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम से इस योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के शुरू होने के पश्चात यदि अब 50 लाख का डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है तो उसका 30 परसेंटेज और 50 लाख से ज्यादा है तो उसका 50 परसेंटेज तक पेमेंट करना होगा।

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना का उद्देश्य

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य टैक्स के मामले में लोगों का सहयोग करके विवादों से समाधान करवाना है। मुख्यमंत्री के द्वारा खुद कहा गया है कि, लोगों के सहयोग के लिए जो भी मुद्दे हैं, उनसे समाधान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत अब एक दर्जन से भी ज्यादा योजना पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया है कि, प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन में पूरे देश भर में हरियाणा बड़े राज्यों में सबसे आगे हैं।

हरियाणा कृषि वानिकी योजना

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • वन टाइम सेटलमेंट योजना हरियाणा के अंतर्गत साल 2024 में 1 जनवरी से लेकर 30 मार्च के अंतर्गत जीएसटी लागू होने से पहले तकरीबन सात अलग-अलग अधिनियम से संबंधित मामलों में जो भी टैक्स की पेमेंट है, उसमें ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ चार कैटिगरी निश्चित करते हुए टैक्स की पेमेंट करी जा सकेगी।
  • हरियाणा में चल रही यह योजना 30 जून 2017 तक की अवधि के अंतर्गत जो भी बकाया राशि है, उसके निपटान का अवसर लोगों को प्रदान कर रही है।
  • गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना के माध्यम से वैल्यू एडेड टैक्स के अंतर्गत 7 अलग-अलग टाइप के टैक्स की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा।
  • इन 7 अलग-अलग टैक्सों में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम, 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955, (1955 का पंजाब अधिनियम 16), हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 जैसे टैक्स शामिल है।
  • सरकार के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत जो टैक्स राशि है उसे 4 अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है।
  • सरकार ने सभी पेमेंट कैटेगरी में ऐसे ही कैटेगरी को शामिल किया है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है।
  • सभी केटेगरी में टैक्स भरने वाले लोग बिना किसी जुर्माना और ब्याज के अपने अमाउंट की सौ परसेंट पेमेंट कर सकेंगे।
  • ऐसी कैटेगरी जो विवादित टैक्स कैटेगरी है, उसके अंतर्गत 50 लाख रुपए से कम की आउटस्टैंडिंग पर 30% और 50 लाख से ज्यादा की अमाउंट की आउटस्टैंडिंग पर टैक्स पेयर को 50% की पेमेंट करने की आवश्यकता होगी।
  • योजना के अंतर्गत ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टैक्स आउटस्टैंडिंग 10 लाख से ज्यादा नहीं है, उन्हें साल 2024 में 30 मार्च तक पूरा पैसा एक साथ जमा करना होगा।
  • वही 10 लाख से लेकर के 25 लाख की टैक्स आउटस्टैंडिंग टैक्स पेयर की है तो उन्हें दो किस्तों में 50-50 परसेंट की किस्त में बची हुई पेमेंट को जमा करना होगा।
  • अगर 25 लाख से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो 90 दिन के टाइम पीरियड में पहली किस्त के तौर पर 40 परसेंट पैसा और अगले 90 दिन के टाइम पीरियड में दूसरी किस्त के तौर पर 30% पैसा और अगले 90 दिन के टाइम पीरियड में आखिरी किस्त के तौर पर 30% पेमेंट को करना होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत टैक्स के तौर पर अभी तक सरकार को 46000 करोड रुपए हासिल हो चुके हैं और सरकार ने यह अंदाजा लगाया है कि साल 2024 में 31 मार्च तक तकरीबन यह आंकड़ा 66000 करोड रुपए तक पहुंच जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा विभाग को 58000 करोड रुपए का टारगेट दिया गया है।

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना पात्रता (Eligibility)

  • योजना के लिए हरियाणा के व्यापारी पात्र है।
  • व्यापारी की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
  • व्यापारी की टैक्स श्रेणी योजना में उल्लेखित टैक्स श्रेणी में शामिल होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना दस्तावेज (Documents)

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • फोन नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज की फोटो
  • जीएसटी दस्तावेज
  • टैक्स डॉक्यूमेंट
  • आइटीआर

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना अधिकारिक वेबसाइट

हमने इस योजना की वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप वेबसाइट पर जाकर के योजना का नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते है।

डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हरियाणा

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना ऑनलाइन आवेदन

गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना के अंतर्गत व्यापारी और उद्योग संस्थाओं के डिमांड को देखते हुए हरियाणा के गुरुग्राम और हिसार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की ब्रांच को स्थापित किया है। यही से टैक्स के मामलों का निपटान किया जाएगा।

  • हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर के हरियाणा के गुरुग्राम या फिर हिसार में सरकार के द्वारा स्थापित की गई जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखा में चले जाना है।
  • जीएसटी ट्रिब्यूनल की ब्रांच में जाने के बाद आपको वहां पर मौजूद कर्मचारियों से मुलाकात करनी है।
  • मुलाकात करने के बाद आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके सामने प्रस्तुत करने हैं।
  • अब जीएसटी ट्रिब्यूनल ब्रांच के कर्मचारियों के द्वारा आपके दस्तावेज के नंबर को ऑनलाइन संबंधित सिस्टम में डालकर देखा जाएगा और आपके टैक्स की सभी जानकारी को निकाला जाएगा।
  • जानकारी निकालने के पश्चात कर्मचारी के द्वारा आपको बताया जाएगा कि, आपको इस योजना के अंतर्गत मिली हुई छूट के पश्चात कितनी पेमेंट करनी है।
  • अब आपकी जो भी पेमेंट बनती है, उसे कर्मचारी के पास जमा कर देना है, जिसके बाद कर्मचारी सभी पेमेंट की गिनती करेंगे।
  • पेमेंट की गिनती पूरी हो जाने के पश्चात जीएसटी ट्रिब्यूनल ब्रांच के कर्मचारियों के द्वारा ऑनलाइन आपके दस्तावेज के आधार पर इस योजना के अंतर्गत आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया जाएगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कर्मचारी आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज को भी स्कैन करके अपलोड कर देंगे।
  • दस्तावेज अपलोड होने के बाद सबसे आखरी में कर्मचारियों के द्वारा सबमिट बटन दबा दिया जाएगा।
  • इस प्रकार से हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना में आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा।

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना हेल्पलाइन नंबर

योजना की काफी जानकारी हमने आपको इस आर्टिकल में प्रोवाइड करवा दी है। यदि आप घर बैठे और भी‌ ज्यादा जानकारी योजना के बारे में हासिल करना चाहते हैं, तो हमने नीचे इस योजना का हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, जिस पर आप योजना की अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर योजना से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है, उसे दर्ज करवा सकते हैं।

0172-4112222

दीनबंधु ग्राम उदय योजना हरियाणा

उम्मीद है कि, आपको Haryana One Time Settlement Yojana 2024 की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो गई होगी। इस योजना में टैक्स जमा करने के लिए सरकार ने Gst Tribunal की स्थापना की है, जो हरियाणा के दो शहरों में मौजूद है, जिसमें हिसार और गुरुग्राम शामिल है।

हमने Haryana One Time Settlement Yojana Helpline No. भी दिया हुआ है जिस पर आप योजना की ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए हमने Haryana One Time Settlement Yojana 2024 Website दी हुई है।

अन्य कोई सवाल है, तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछे। हम जल्द ही आपको रिप्लाई करेंगे।

होमपेजयहां क्लिक करें
अधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

FAQ

Q : वन टाइम सेटलमेंट योजना कहां चल रही है?

Ans : हरियाणा

Q : वन टाइम सेटलमेंट योजना हरियाणा की शुरुआत किसके लिए की गई है?

Ans : हरियाणा के टैक्स पेयर और व्यापारी

Q : हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना कब से लागू हुई?

Ans : 1 जनवरी 2024

Q : वन टाइम सेटलमेंट योजना हरियाणा की वेबसाइट कौन सी है?

Ans : Haryanatax.gov.in

Q : वन टाइम सेटलमेंट योजना हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

Ans : 0172-4112222

अन्य पढ़ें –

Leave a Comment