मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023: मिलेंगे 600 रूपये प्रतिमाह (Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP)

(Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP) (Kya hai, Kab Shuru Hui, Online Apply, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline Number, Latest News) मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023: मिलेंगे 600 रूपये प्रतिमाह, क्या है, कब शुरू हुई, पात्रता, ऑनलाइन आवेदन, लाभार्थी, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, ताज़ा खबर

Kanya Abhibhavak Pension Yojana: हम सभी इस बात से भली-बड़ी परिचित है कि, जब किसी परिवार में सिर्फ एक ही बेटी होती है तो उस परिवार को सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि, बेटी का विवाह हो जाने के पश्चात कौन उनकी सहायता करेगा, क्योंकि बुढ़ापा जिंदगी का एक अटल सत्य है। बुढ़ापे में आदमी से काम भी नहीं होता है कि, वह काम करके ही कुछ पैसे कमा ले और अपना जीवन यापन सही से कर ले। इसी बात को समझते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना में पेंशन शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि, सरकार योजना के माध्यम से लोगों को पेंशन देगी। चलिए आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है और मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें।

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MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2023

योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
राज्यमध्य प्रदेश
शुरू की गईमुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
विभागसामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश
लाभार्थीराज्य के नागरिक 
उद्देश्यगरीब वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करना
पेंशन राशि 600 रुपए प्रतिमाह 
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइटhttp://socialsecurity.mp.gov.in/
हेल्पलाइन नंबर0755-2556916

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Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Yojana Kya Hai

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के सभी जिले में कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्ति को हर महीने सरकार की तरफ से ₹600 की पेंशन दी जाएगी। पेंशन का पैसा पाने के लिए व्यक्ति को योजना में आवेदन करना होगा और योजना का लाभार्थी बनना होगा। पैसा देने के लिए सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड का इस्तेमाल करेगी और इसी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेगी। यह योजना ऐसी बालिकाओं के अभिभावकों के लिए है, जिन्हें बेटी का विवाह हो जाने के पश्चात अकेले रहना पड़ता है। सरकार के द्वारा कहा गया है कि, कन्या अभिभावक पेंशन योजना का फायदा पाने के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी पात्र होंगे अर्थात यदि आपके पास मध्य प्रदेश का पहचान पत्र है, तो आप उपरोक्त योजना में आवेदन कर सकते हैं। योजना में ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है और ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।

कन्या अभिभावक पेंशन योजना उद्देश्य

मध्य प्रदेश में ऐसे कोई माता-पिता है, जिनके परिवार में सिर्फ बेटियां ही पैदा हुई थी और अब उन्होंने बेटियों के बालिग होने पर उनका विवाह कर दिया है और विवाह हो जाने के पश्चात अब ऐसे माता-पिता अकेले रहने के लिए मजबूर है। ऐसे में बुजुर्ग हो जाने की वजह से वह कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उनके महीने के खर्चे के लिए सरकार के द्वारा उपरोक्त योजना को पेंशन देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)

  • शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा उपरोक्त योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में की गई है।
  • इस योजना में सरकार के द्वारा ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन आवेदन दोनों ही पद्धति उपलब्ध करवाई गई है।
  • ऑफलाइन आवेदन के अंतर्गत आवेदक व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित एप्लीकेशन फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होता है।
  • एप्लीकेशन फॉर्म चाहे तो ग्राम पंचायत या फिर लोक सेवा केंद्र में भी जमा कर सकते हैं।
  • योजना के माध्यम से लाभार्थी व्यक्ति को हर महीने ₹600 की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को योजना का फायदा नहीं दिया जा सकेगा।
  • ऐसे ही लोगों को योजना का फायदा मिलेगा जिनके परिवार में सिर्फ बेटी है और बेटी का विवाह हो चुका है।
  • बुढ़ापे में योजना के अंतर्गत पेंशन मिलने से बुजुर्गों को आर्थिक समस्या का सामना करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • बुजुर्ग अभिभावक योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले पैसे से अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चला सकेंगे।
  • योजना के अंतर्गत पेंशन का जो पैसा प्राप्त होगा, उसकी वजह से अब बुजुर्गों को किसी के भी सामने अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी।

एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता (Eligibility)

  • योजना का लाभ पाने के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं।
  • दोनों ही पति-पत्नी में से किसी एक की कम से कम उम्र 60 साल होनी चाहिए।
  • पति-पत्नी की मात्र संतान के तौर पर बेटी ही होनी चाहिए।
  • पति पत्नी इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की श्रेणी में ना आते हो।

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मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना दस्तावेज (Documents)

  • स्वयं की दो फोटो
  • समग्र आईडी
  • आधार नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पास बुक
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • आयकर दाता नहीं होने पर आय प्रमाण पत्र केवल कन्‍याएं ही संतान होने संबंधी शपथ पत्र मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • दंपति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति में एकल फोटो

कन्या अभिभावक पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट

मध्यप्रदेश की इस कन्या अभिभावक योजना की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक ये है। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं।

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कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form pdf

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको मध्य प्रदेश सोशल सिक्योरिटी की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर चले जाना है।
  • होम पेज पर आपको मध्य प्रदेश योजना वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही स्क्रीन पर एक अगला पेज ओपन होकर आता है।
  • स्क्रीन पर जो पेज आया हुआ है, उसमें आपको विभाग वार में सामाजिक न्याय विभाग का चुनाव कर लेना है।
  • अब आपको विभाग के द्वारा संचालित योजना में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का सिलेक्शन करने की आवश्यकता है।
  • इसके पश्चात कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सभी जानकारी को उनकी निर्धारित जगह में दर्ज कर देना होता है।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपलोड डॉक्युमेंट्स वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके दस्तावेज अपलोड करें।
  • इसके बाद आपको सबसे आखरी में नीचे की तरफ सबमिट वाली बटन मिलती है, इस पर क्लिक करना होता है।
  • इस प्रकार से आप आसानी से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में सफल होते हैं।

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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर

आर्टिकल के माध्यम से आपने जान लिया होगा कि, कन्या अभिभावक योजना मध्य प्रदेश क्या है और मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक योजना में कैसे आवेदन कर सकते हैं। नीचे हम इस योजना का हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं, जिस पर संपर्क करके योजना के बारे में अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं अथवा अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं।

0755-2556916

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अधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

FAQ

Q : कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है?

Ans : ऐसे लोग जोकि 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं और उनकी संतान अगर केवल लड़की है, तो उन्हें हर महीने पेंशन सरकार देगी.

Q : कन्या अभिभावक पेंशन योजना में हर महीने कितने रुपए पेंशन मिलेगी?

Ans : ₹600

Q : क्या कन्या अभिभावक पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं?

Ans : जी हां! योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Q : कन्या अभिभावक पेंशन योजना में पैसा कैसे मिलेगा?

Ans : पैसा आपको अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से मिलेगा।

Q : कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश में कौन आवेदन कर सकता है?

Ans : हमने योजना के लिए एलिजिबिलिटी की जानकारी आर्टिकल में दी है।

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