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Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana: राजस्थान सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने हेतु ‘मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना’ का संचालन किया है। इस पहल का मूल उद्देश्य उन्हें खुद का व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाना है। इसके तहत, उन्हें उद्यमशीलता की दिशा में पहल करने के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के माध्यम से, विकलांग नागरिकों को न केवल वित्तीय मदद मिलती है, बल्कि उन्हें अपनी पेशेवर आकांक्षाओं को पूरा करने का मौका भी मिलता है। यह योजना उन्हें अपने सपनों का व्यवसाय खोलने और समाज में एक स्वतंत्र और सम्मानित स्थान बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। राज्य के विकलांग व्यक्तियों को इस योजना के जरिए आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधार सकते हैं।
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana 2024
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना |
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राज्य | राजस्थान |
उद्देश्य | राजस्थान के विकलांग नागरिकों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करना |
ऋण राशि | 5 लाख रुपए तक |
सब्सिडी | ऋण पर 50% या अधिकतम 50,000 रुपए की सब्सिडी |
पात्रता | 18 से 55 वर्ष के बीच की आयु, विशेष योग्यजन, राजस्थान का मूल निवासी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से) और ऑफलाइन संभव |
दस्तावेज़ | आधार कार्ड, निशक्त परिचय पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि |
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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना 2024
राजस्थान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना’ को आरंभ किया है। इस पहल के अंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तियों को उनके स्वरोजगार की पहल के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराई जाती है। यह धनराशि उन्हें विभिन्न बैंकों के माध्यम से उनके व्यवसाय आरंभ करने के लिए दी जाएगी, जिसमें से 50% या 50,000 रुपए, जो भी कम हो, को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण को लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा। इससे लाभार्थी अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे और आत्मनिर्भर तथा सशक्त हो पाएंगे। ‘मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना’ का संचालन विशेष योग्यजन निदेशालय, राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का उद्देश्य (Objective)
राजस्थान सरकार की ‘मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना’ का मूल उद्देश्य राज्य के विशेष योग्यजनों, जिन्हें दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है, को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन्हें वित्तीय सहयोग देने के साथ-साथ लोन पर 50% तक की सब्सिडी भी उपलब्ध कराती है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बाधा के अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और स्वावलंबी बन सकें। इस योजना के माध्यम से, दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सकता है, जिससे समाज में उनकी स्थिति और मान-सम्मान में वृद्धि हो। इसके साथ ही, यह योजना अन्य नागरिकों को भी प्रेरित करती है कि वे भी इस तरह के आर्थिक सहायता कार्यक्रमों का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करें।
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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के मुख्य बिंदु
- ऋण राशि: योजना के अंतर्गत, विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक की ऋण राशि प्रदान की जाती है।
- ऋण स्रोत: इस योजना के तहत ऋण राशि विभिन्न बैंकों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- पात्रता जांच: आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के बाद, जिलाधिकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदक की पात्रता की जांच की जाएगी।
- ऋण स्वीकृति: पात्रता जांच के बाद, संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए आवेदन भेजा जाएगा।
- अनुदान स्वीकृति: बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने पर, अनुदान की स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी और इसकी सूचना आवेदक को दे दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benifits and Key Features)
- लक्षित समूह: यह योजना राजस्थान के दिव्यांग नागरिकों के लिए है, जो स्वयं का रोजगार शुरू करने की इच्छा रखते हैं।
- आर्थिक सहायता: इसके तहत, दिव्यांगजनों को 5 लाख रुपए तक का ऋण और लोन पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- संचालन निकाय: योजना का संचालन विशेष योग्यजन निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है।
- सीधा लाभांतरण: ऋण राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफर की जाती है।
- स्वरोजगार प्रोत्साहन: दिव्यांग नागरिक आर्थिक सहायता का उपयोग कर स्वयं का रोजगार शुरू कर सकेंगे।
- बेरोजगारी में कमी: योजना से बेरोजगारी की दर कम करने में मदद मिलेगी।
- आत्मनिर्भरता: विकलांग नागरिक आत्मनिर्भर होकर सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर पाएंगे।
- स्वावलंबन: दिव्यांग नागरिकों को अब खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।
- वित्तीय समस्या में राहत: इस योजना से विशेष योग्यजन बिना किसी वित्तीय दबाव के अपना रोजगार शुरू कर पाएंगे।
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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility)
- विशेष योग्यजन की श्रेणी: आवेदक को भारत सरकार द्वारा लागू ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016’ के अनुसार परिभाषित विशेष योग्यजन होना आवश्यक है।
- राज्य निवासी: आवेदक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष होनी चाहिए।
- आय सीमा: आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य योजनाओं से लाभ: उम्मीदवार ने पहले किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं उठाया हो।
- निशक्तता का प्रतिशत: उम्मीदवार की विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना चाहिए।
- वित्तीय स्थिति: उम्मीदवार के ऊपर किसी भी बैंक में लोन की बकाया राशि नहीं होनी चाहिए।
- दस्तावेज़ीकरण: आवेदक के पास वैध निशक्त परिचय पत्र और पासबुक होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड: भारतीय नागरिकता और पहचान का प्रमाण।
- निशक्त परिचय पत्र: विकलांगता की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए।
- मूल निवास प्रमाण पत्र: राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण।
- जाति प्रमाण पत्र: सामाजिक श्रेणी का प्रमाणीकरण।
- स्वरोजगार से जुड़े दस्तावेज: व्यवसाय योजना और अन्य संबंधित दस्तावेज।
- शपथ पत्र: 10 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर आत्म-प्रमाणित शपथ पत्र।
- बैंक खाता विवरण: आर्थिक लेन-देन के लिए।
- मोबाइल नंबर: संचार और सूचना के लिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो: पहचान और रिकॉर्ड के लिए।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process)
- संबंधित विभाग में जाएँ: आवेदक को सबसे पहले अपने जिले के जिला अधिकारी या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जाना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: वहाँ से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, आवेदक की श्रेणी, जन्मतिथि, आयु, व्यवसाय का नाम, और व्यवसाय से संबंधित जानकारी सही-सही भरें।
- दस्तावेज संलग्न करें: आवेदन फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करें।
- आवेदन जमा करें: भरा हुआ आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को वापस उसी विभाग में जमा कर दें जहां से फॉर्म प्राप्त किया था।
- पात्रता की जांच: आवेदन जमा होने के बाद, एक महीने के भीतर आपकी पात्रता की जांच की जाएगी।
- ऋण स्वीकृति प्रक्रिया: पात्रता सिद्ध होने पर, आपका आवेदन संबंधित बैंकों को ऋण स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
- ऋण प्राप्ति: ऋण स्वीकृति के बाद, आपको योजना के तहत ऋण का लाभ मिलेगा।
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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Online Application Process)
- राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर पंजीकरण: सबसे पहले, राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर जाएँ और वहां अपना पंजीकरण करें।
- लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद, प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
- योजना का चयन करें: लॉगिन करने के बाद, पोर्टल पर ‘SIMS DSAP’ विकल्प को चुनें।
- आवेदन पत्र का चयन: ‘SIMS DSAP’ विकल्प चुनने के बाद, ‘नया आवेदन पत्र’ पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें: अब खुले हुए आवेदन पत्र में आपसे मांगी गई सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें।
- आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद, ‘Submit’ बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करें।
- सत्यापन प्रक्रिया: आवेदन जमा हो जाने के बाद, इसे संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- मंजूरी और सूचना: आवेदन पत्र को मंजूरी मिलने के बाद आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी।
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