राजस्थान श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024: सरकार करेगी 1.5 लाख रूपये की आर्थिक मदद (Rajasthan Shramik Sulabh Awas Yojana in Hindi)

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Rajasthan Shramik Sulabh Awas Yojana 2024: राजस्थान में मजदूरों की घर से संबंधित समस्याओं को देखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और राजस्थान श्रमिक सुलभ आवास योजना नाम से एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के शुरू हो जाने की वजह से राज्य के ऐसे गरीब परिवारों को काफी ज्यादा सहायता प्राप्त होने वाली है, जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है और जो कच्चे घरों में रहते हैं। योजना में आवास शब्द शामिल है, जो इस बात को इंगित करता है कि, इस योजना के द्वारा सरकार आवास उपलब्ध करवा रही है। चलिए विस्तार से आर्टिकल में जानते हैं कि राजस्थान श्रमिक सुलभ आवास योजना क्या है और राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में आवेदन कैसे करें।

Rajasthan Shramik Sulabh, Awas Yojana

Rajasthan Shramik Sulabh Awas Yojana 2024

योजना का नामनिर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना
राज्यराजस्थान
साल2023
किसने शुरू कीराजस्थान सरकार ने
लाभार्थीराजस्थान के सभी गरीब और मजदूर परिवार
उद्देश्यमकान निर्माण करवाने के लिए आर्थिक सहायता देना।
आधिकारिक वेबसाइटhttps://labour.rajasthan.gov.in
हेल्पलाइन नंबर0141-2227304

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राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024

साल 2016 में 1 जनवरी के दिन राजस्थान के गरीब और मजदूर वर्ग के लिए राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत की गई थी। योजना का फायदा सरकार ऐसे लोगों को दे रही है, जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। इस योजना का फायदा राजस्थान के गरीब और मजदूर परिवारों को दिया जा रहा है।‌

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना राशि (Amount)

सरकार इस योजना के माध्यम से मकान का निर्माण करवाने के लिए लाभार्थी परिवारों को आर्थिक सहायता दे रही है। यह आर्थिक सहायता 1,50,000 रुपए की हैं जोकि मजदूरों को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में किस्तों में ट्रांसफर की जा रही है। इसी योजना के अंतर्गत यदि किसी मजदूर के द्वारा स्वयं की जमीन पर 5 लाख तक का मकान बनवाया जाता है, तो तकरीबन 25% की सब्सिडी सरकार उसे प्रदान कर रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए मजदूर या इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान का उद्देश्य

गरीबी और आर्थिक खराब स्थिति की वजह से राजस्थान के कई मजदूर और गरीब परिवार टूटे-फूटे मकान में रहने के लिए मजबूर है या फिर झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर है, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे बरसात में भींगने की समस्या, अत्यधिक ठंडी की समस्या, ज्यादा तेज धूप की समस्या। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई लिखाई का नुकसान भी इस वजह से होता है। ऐसे में सरकार ने इन गरीब मजदूर परिवारों की सुध लेते हुए इन्हें आवास उपलब्ध करवाने का फैसला लिया और इसी उद्देश्य से श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान की शुरुआत की गई, ताकि मजदूर और गरीब परिवारों को पक्का मकान दिया जा सके और उन पर आर्थिक बोझ भी ना आए।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत गरीब और मजदूर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है।
  • योजना के मुख्य लाभार्थी सिर्फ राजस्थान के गरीब और मजदूर परिवार ही होंगे, जो इस योजना के लिए पात्रता रखते होंगे।
  • सरकार प्रति लाभार्थी व्यक्तियों को मकान का निर्माण करवाने के लिए 150000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है।
  • यदि किसी गरीब के द्वारा खुद की जमीन पर मकान का निर्माण करवाया जाता है, तो अधिकतम 5 लाख रुपए तक की लागत में निर्माण लागत का तकरीबन 25% हिस्सा सरकार मजदूर को देगी।
  • योजना का लाभ अधिक से अधिक लाभार्थियों को मिले, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी की है।
  • राजस्थान में चल रही इस कल्याणकारी योजना की वजह से राजस्थान में गरीब परिवारों को कच्चे मकान में या टूटे-फूटे मकान में रहने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें भी खुद का पक्का मकान मिल सकेगा।
  • पक्का मकान मिलने की वजह से बच्चे भी सही से अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे और अपने सपनों की मंजिल को हासिल कर सकेंगे।
  • सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि, यदि आवेदक बीपीएल श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है, तो उसे इस योजना में प्राथमिकता दी जाए।
  • सरकार ने योजना के लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी तय की है, जिसे पूरा करने पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा।

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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक राजस्थान का श्रमिक और गरीब परिवार का होना चाहिए।
  • आवेदक राजस्थान के कर्मकार मंडल में कम से कम 1 साल से हिताधिकारी के तौर पर पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास खुद के नाम पर या पत्नी के नाम पर जमीन होनी चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की सालाना कमाई ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास आधार कार्ड और फोन नंबर से लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना दस्तावेज (Documents)

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • जमीनी दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर बैंक
  • पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो

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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास के लिए वरीयता

  • गरीब और मजदूर परिवारों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • बीपीएल श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • स्पेशल योग्यजन को भी योजना में वरीयता प्रदान की जाएगी।
  • सिर्फ दो पुत्री वाले श्रमिक परिवार ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
  • दो-तीन या चार सालों से मंडल में पंजीकृत मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान की वेबसाइट

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में चाहे ऑनलाइन आवेदन करना हो या फिर गहराई से योजना की दूसरी जानकारी प्राप्त करना हो। आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट की लिंक ये है।

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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना ऑनलाइन आवेदन

  • योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक व्यक्ति को राजस्थान श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचने के बाद आपको BOCW Board ऑप्शन पर क्लिक करने की आवश्यकता है।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें आपको निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के ऑप्शन या लिंक पर क्लिक कर देना है।
  • अब स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, जिसमें जो भी जानकारी मांगी जा रही है, उन्हें आपको सही-सही दर्ज कर देना है।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज को भी अपलोड करने की आवश्यकता होती है।
  • दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबसे आखरी में आपको सबमिट बटन दबा देना होता है।
  • इस प्रकार से सरलता से श्रमिक सुलभ आवास योजना में घर बैठे आवेदन किया जा सकता है।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में ऑफलाइन आवेदन

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए मजदूर को स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव के द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या विभाग के अन्य अधिकारी के ऑफिस में जाना है।
  • वहां से एप्लीकेशन फॉर्म हासिल करना है।
  • सभी महत्वपूर्ण जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दर्ज कर देना है।
  • इसके बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी साथ में अटैच कर देने हैं।
  • अब संबंधित अधिकारी या ऑफिस में इस एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाकर जमा कर देना है।
  • अब अधिकारियों के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म की जांच की जाएगी और दस्तावेज को भी चेक किया जाएगा और पात्र होने पर योजना में आपका नाम शामिल कर दिया जाएगा।

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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना हेल्पलाइन नंबर

हमने महत्वपूर्ण जानकारी तो इसी आर्टिकल में आपको योजना से संबंधित उपलब्ध करवा दी है। अब नीचे हमारे द्वारा योजना का एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जा रहा है, जो आपके तब काम आएगा, जब आपको योजना के बारे में अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करनी होगी या फिर आप कोई शिकायत योजना के बारे में दर्ज करवाना चाहते होंगे। हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार है।

0141-2227304

हमने इस आर्टिकल में आपको निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना क्या है, योजना के उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं क्या है, पात्रता क्या तथा कौन से दस्तावेज लगेंगे इसकी जानकारी दी तथा कैसे योजना में आवेदन करना है इसका तरीका भी बताया। हालांकि अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दें। हम जल्द ही समय मिलने पर आपके सवाल का जवाब देंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे।

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FAQ

Q : निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना कहां चल रही है?

Ans : राजस्थान

Q : किसे निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का फायदा मिलेगा?

Ans : गरीब और मजदूर परिवारों को

Q : राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता कितने की है?

Ans : डेढ़ लाख रुपए की

Q : क्या राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं?

Ans : जी हां!

Q : निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की वेबसाइट कौन सी है?

Ans : https://labour.rajasthan.gov.in

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