Haryana Pitritva Labh Yojana 2024: सरकार करेगी 21,000 रूपये की सहायता (हरियाणा पितृत्व लाभ योजना)

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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना:- हरियाणा की सरकार ने राज्य के उन श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी पत्नी तथा आगामी संतान की देखभाल कर पाने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिससे वे अपने नवजात शिशु की और उसकी माँ की उचित देखभाल कर सकें। यह वित्तीय सहायता बच्चे के जन्म के समय प्रदान की जाएगी ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो और उन्हें अच्छा भोजन उपलब्ध हो सके। इस योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों के बच्चों की अच्छी परवरिश सुनिश्चित होगी और इससे शिशु मृत्यु दर में कमी आने की संभावना है। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के श्रमिक परिवार ही उठा सकेंगे।

Haryana Pitritva Labh Yojana 2024: सरकार करेगी 21,000 रूपये की सहायता (हरियाणा पितृत्व लाभ योजना)

Haryana Pitritva Labh Yojana 2024

विशेषताविवरण
योजना का नामहरियाणा पितृत्व लाभ योजना
शुरू की गईहरियाणा सरकार द्वारा
विभागश्रम विभाग हरियाणा
लाभार्थीराज्य के पंजीकृत श्रमिक
उद्देश्यश्रमिकों के नवजात बच्चे और माता के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना
लाभगरीब और कमजोर श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
वित्तीय सहायता राशि21,000 रुपए
राज्यहरियाणा
साल2024
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइटhttps://saralharyana.gov.in/

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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024

हरियाणा सरकार ने नवजात शिशुओं और उनकी माताओं की सहायता के लिए पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की है। यह योजना पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके अंतर्गत, सरकार बच्चों के पालन-पोषण और माताओं को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता देगी। इस योजना का लाभ सीमित रूप से केवल दो बच्चों तक ही दिया जाएगा।

इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदकों को तय की गई पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदक हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल कर सकते हैं, जिससे वे वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना उद्देश्य (Objective)

हरियाणा के श्रमिक वर्ग के लिए, जो अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण परिवार और आने वाले नवजात शिशु की उचित देखभाल नहीं कर पाते, हरियाणा सरकार ने पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है श्रमिक परिवारों की आर्थिक सहायता करना ताकि वे अपने नवजात शिशु और उसकी मां को आवश्यक पोषण और देखभाल प्रदान कर सकें।

इस प्रकार की आर्थिक सहायता से शिशु और मां की मृत्यु दर में कमी आएगी और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। योजना के तहत, नवजात शिशु की देखभाल के लिए 15,000 रुपए और माता के पौष्टिक आहार के लिए 6,000 रुपए, कुल 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता श्रमिक परिवारों को उनके कठिन समय में मदद करेगी और उनकी जीवन स्थितियों को सुधारने में सहायक साबित होगी।

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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना आर्थिक सहायता (Financial Help)

हरियाणा सरकार ने पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत श्रमिक परिवारों को नवजात शिशु और उनकी माताओं की उचित देखभाल और पोषण के लिए 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है और इसे दो किस्तों में वितरित किया जाता है।

पहली किस्त के रूप में, राज्य सरकार 15,000 रुपए प्रदान करती है, जिसका उपयोग नवजात शिशु की देखभाल और माँ के लिए पौष्टिक आहार पर किया जा सकता है। दूसरी किस्त में, बच्चे के जन्म के बाद उसके उचित खानपान और अन्य पोषण संबंधी जरूरतों के लिए 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इस आर्थिक सहायता के माध्यम से हरियाणा सरकार श्रमिक परिवारों के स्वास्थ्य और भलाई को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना विशेषतायें और लाभ (Features and Benefits)

हरियाणा सरकार ने पितृत्व लाभ योजना को प्रारंभ किया है, जो राज्य के श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने नवजात शिशु और उसकी मां की बेहतर देखभाल सुनिश्चित कर सकें। इस योजना के अंतर्गत, 21,000 रुपये की कुल सहायता राशि दी जाती है, जो दो किस्तों में प्रदान की जाती है।

पहली किस्त में, 15,000 रुपये की राशि नवजात शिशु के पोषण और देखभाल के लिए आवंटित की जाती है। दूसरी किस्त के रूप में, बच्चे के जन्म के बाद माता को उचित पोषण प्रदान करने के लिए 6,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। यह वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इससे वे योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना हरियाणा में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यह पूरे राज्य में संचालित की जाएगी, जिससे अधिकतम श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके। इसके माध्यम से श्रमिक अपने परिवार का पालन-पोषण बिना किसी आर्थिक दबाव के कर सकेंगे।

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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना पात्रता मापदंड (Eligibility)

हरियाणा सरकार द्वारा संचालित पितृत्व लाभ योजना के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है:

1. आवेदक का हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है।

2. इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जिनके पास वैध श्रमिक कार्ड है।

3. श्रमिक को बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर योजना के लिए आवेदन करना होगा।

4. यदि आवेदक पहले से किसी समान प्रकार की सरकारी सहायता योजना का लाभ उठा रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

5. अगर जन्म के समय शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामले में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

6. श्रमिक परिवार को अधिकतम दो बच्चों के लिए योजना का लाभ मिलेगा, हालांकि, अगर बच्चे बेटियां हैं, तो तीन बेटियों तक लाभ मिल सकता है।

7. आवेदन के समय नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

इन पात्रता मानदंडों को सुनिश्चित करके ही श्रमिक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना आवश्यक दस्तावेज (Require Documents)

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होते हैं:

1. आधार कार्ड: आवेदक की पहचान और पते की पुष्टि के लिए।

2. आय प्रमाण पत्र: आवेदक की वार्षिक आय की जानकारी देने के लिए।

3. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र: नवजात शिशु की जन्म तिथि और माता-पिता की जानकारी प्रमाणित करने के लिए।

4. मूल निवास प्रमाण पत्र: आवेदक के हरियाणा राज्य के निवासी होने का प्रमाण।

5. पहचान पत्र: आवेदक की पहचान वेरिफाई करने के लिए अन्य वैध पहचान पत्र।

6. मोबाइल नंबर: संचार और सूचना प्राप्ति के लिए।

7. बैंक पासबुक: वित्तीय लेनदेन और धनराशि ट्रांसफर के लिए।

8. पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक की हालिया फोटोग्राफ।

इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां योजना के लिए आवेदन करते समय जमा करनी होती हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

1. सरल हरियाणा की वेबसाइट पर जाएँ: पहले आपको सरल हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

2. होम पेज पर जाएँ: वेबसाइट के होम पेज पर पहुँचने के बाद, ‘New User? Register here’ के विकल्प पर क्लिक करें।

3. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें: रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने के बाद, उसमें आपसे मांगी गई सभी जानकारियाँ भरें।

4. सबमिट करें: फॉर्म भरने के बाद, ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।

5. ओटीपी वेरिफिकेशन: प्राप्त ओटीपी को दर्ज करके ‘Verify’ बटन पर क्लिक करें।

6. लॉगिन करें: वेरिफिकेशन के बाद, होम पेज पर वापस जाएँ और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।

7. सेवा के लिए आवेदन करें: ‘Apply for Service’ के विकल्प पर क्लिक करें और ‘View All Available Services’ पर जाएँ।

8. हरियाणा पितृत्व लाभ योजना चुनें: सभी उपलब्ध योजनाओं की सूची से ‘Haryana Paternity Benefit Scheme’ के विकल्प पर क्लिक करें।

9. आवेदन फॉर्म भरें: योजना के आवेदन फॉर्म में आवश्यक सभी जानकारियाँ भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।

10. फाइनल सबमिशन: सभी जानकारियाँ भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करे।

आवेदन की जांच करने के बाद, सही होने पर आवेदन स्वीकार कर लिया जायेगा। इसके बाद राशी आपके खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना आवेदन की स्थिति देखे (How To Check Application Status)

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

1. हरियाणा सरल की वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले, हरियाणा सरल की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

2. ट्रैक आवेदन पर जाएँ: होम पेज पर, ‘Track Application/Appeal’ के विकल्प पर क्लिक करें।

3. विवरण दर्ज करें: खुलने वाले पेज पर, आपको विभाग और सेवा का चयन करना होगा, जिसके लिए आपने आवेदन किया था।

4. आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करें: इसके बाद, अपनी आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करें।

5. स्थिति जांचें: ‘Check Status’ के विकल्प पर क्लिक करें।

6. जानकारी प्राप्त करें: क्लिक करने के बाद, आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन की संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी।

इस प्रकार आप हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए दिए गए आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं और अपने आवेदन की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।

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