Uttarakhand Pension Yojana 2024: प्रतिमाह सरकार देती हैं 1,200 रूपये की पेंशन (उत्तराखंड पेंशन योजना)

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वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता हैं, ताकि वे अपनी वृद्धावस्था में अपना जीवन यापन सुख सुविधा के साथ बिता सकें. ऐसी ही एक योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है जोकि पेंशन योजना है. इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सरकार लाभार्थियों को पेंशन प्रदान करेगी. यहां हम आपको इस लेख के माध्यम से उत्तराखंड पेंशन योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, साथ ही यह भीं बताएँगे की आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, तो हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ें।

Uttarakhand Pension Yojana 2024: प्रतिमाह सरकार देती हैं 1,200 रूपये की पेंशन (उत्तराखंड पेंशन योजना)

Uttarakhand Pension Yojana 2024

योजना का नामपेंशन योजना
राज्यउत्तराखंड
लाभार्थीउत्तराखंड के वरिष्ठ नागरिक
लाभपेंशन राशि प्रतिमाह देना
पेंशन राशि1,200 रूपये प्रतिमाह
आवेदनऑनलाइन / ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइटhttps://ssp.uk.gov.in/
हेल्पलाइन नंबरNA

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उत्तराखंड पेंशन योजना 2024

उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग ने उत्तराखंड पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना में सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। उत्तराखंड पेंशन योजना 2024 में वृद्धावस्था, दिव्यांग, किसान, और विधवा ये चार श्रेणी के आधार पर पेंशन प्रदान की जाएगी। प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उत्तराखंड की सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर जाना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा। अब तक इस योजना में 525.64 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

उत्तराखंड पेंशन योजना उद्देश्य (Objective)

उत्तराखंड पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य हैं कि राज्य के सभी जरूरतमंद नागरिकों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के सभी पात्र नागरिक अपना भरण-पोषण सही से कर पाएंगे और उनके जीवन में सुधार आएगा। यह योजना उत्तराखंड के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम है और इसका लाभ सभी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले नागरिक उठा सकते हैं।

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उत्तराखंड पेंशन योजना के प्रकार (Types)

  1. वृद्धावस्था पेंशन: वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रदेश के पात्र वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता प्रतिमाह ₹1200 के रूप में दी जाती है। इस योजना के तहत पेंशन का भुगतान 6 महीने के अंतराल में दो किस्तों में किया जाता है। अब तक उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना में 334.83 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है।
  2. दिव्यांग पेंशन: उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में आर्थिक सहायता ₹1200 प्रति माह की दी जाती है। प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों को यह आर्थिक सहायता दो किस्तों में प्रदान की जाती है। इन किस्तों का भुगतान 6 महीने के अंतराल पर किया जाता है। अब तक उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के चलते 52.99 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है।
  3. किसान पेंशन: उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के तहत प्रदेश के वृद्ध किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान की आयु 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। यह आर्थिक सहायता 14400 रुपए प्रति वर्ष की होती है, जो कि सरकार द्वारा 6-6 महीने के अंतराल पर दो किस्तों में प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अब तक 1539 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
  4. विधवा पेंशन: वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश की पात्र विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में आर्थिक सहायता प्रतिमाह ₹1200 की प्रदान की जाती है। विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान 6 महीने के अंतराल पर दो किस्तों में किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 122.43 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है।

उत्तराखंड पेंशन योजना लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)

  • उत्तराखंड पेंशन योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता ₹1200 प्रतिमाह की होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दो किस्तों में प्रदान की जाएगी, किस्तों की राशि 6 महीने के अंतराल पर प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के नागरिक अपना भरण पोषण कर पाएंगे।
  • इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
  • इस योजना को उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग द्वारा आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
  • इन पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक 525.64 करोड रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
  • इस योजना के माध्यम से अब उत्तराखंड के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे और उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • उत्तराखंड पेंशन योजना की राशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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उत्तराखंड पेंशन योजना पात्रता (Eligibility)

  • इस योजना के तहत केवल उत्तराखंड के मूल निवासी ही आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं.
  • जैसा कि हमने आपको योजना के प्रकार के बताया कि यह केवल वृद्ध, किसान, विधवा एवं दिव्यांग जनों के लिए हैं.
  • इसका लाभ केवल 60 से साल से ऊपर के लोग ही उठा सकते हैं.
  • योजना में आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार की सालाना आय 48,000 रूपये से कम होनी आवश्यक है.

उत्तराखंड पेंशन योजना दस्तावेज (Documents)

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

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उत्तराखंड पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)

  • योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा.
  • इसके बाद यहां पर आपको होम पेज में ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ के टैब में जाकर नया ऑनलाइन आवेदन वाले लिंक पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद आपको अगले पेज में योजना का आवेदन फॉर्म खुल कर आयेगा, आपको उसमें योजना का प्रकार चुनने के बाद सभी जरुरी जानकारी भरनी है. जो भी वहां पूछी जा रही है.
  • अंत में कैप्चा कोड इंटर करके सुरक्षित करें वाली बटन पर क्लिक कर दें.
  • इस तरह से आपका इसमें आवेदन पूरा हो जायेगा. और आपकी स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन नंबर भी शो हो जायेगा. आपको उसे सेव करके रख लेना है. यह आपको आवेदन की स्थिति की जाँच करने में मदद करेगा.

उत्तराखंड पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)

यदि आप इस योजना के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप योजना की अधिकारिक वेबसाइट में जाकर संपर्क करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. वहां से आपको संबंधित अधिकारी का नंबर मिल जायेगा, जिस पर कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं.

होमपेजयहां क्लिक करें
अधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

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