सर्वजन पेंशन योजना 2023, ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म, पोर्टल, एप्लीकेशन स्टेटस, लाभार्थी सूची, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, आखिरी तारीख, पेंशन राशि (Jharkhand Sarvajan Pension Yojana in Hindi) (Portal, Pension Amount, Application Status, Beneficiary List, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline Number, Last Date)
गरीब, दिव्यांग बच्चे, विधवा महिलाएं, एचआईवी ऐड्स पेशेंट के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत ही कल्याणकारी योजना की शुरुआत कर दी गई है। यह योजना पेंशन के तौर पर पैसे देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ पाने के लिए व्यक्ति घर बैठे ही आवेदन कर सकता है या फिर किसी भी जनसेवा केंद्र से जाकर के आपने आवश्यक दस्तावेज के आधार पर योजना में आवेदन करवा सकता है। योजना के अंतर्गत व्यक्ति को हर महीने निश्चित मात्रा में पैसे की प्राप्ति होगी, जो कि पेंशन ही होगी। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि झारखंड सर्वजन पेंशन योजना क्या है और झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें।
सर्वजन पेंशन योजना झारखंड 2023 (Jharkhand Sarvjan Pension Yojana in Hindi)
योजना का नाम | सर्वजन पेंशन योजना |
राज्य | झारखंड |
उद्देश्य | पात्र लोगों को पेंशन देना |
लाभार्थी | झारखंड के लोग |
हेल्पलाइन नंबर | 0651-2412942 |
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झारखंड सर्वजन पेंशन योजना क्या है (What is Sarvajan Pension Yojana)
झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में 60 साल से अधिक उम्र के गरीब नागरिकों को शामिल किया जाएगा और सरकार के द्वारा ऐसे पात्र लोगों को पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन की रकम हर महीने ₹1000 की होगी और सरकार के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के जरिए लाभार्थी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में हर महीने की 5 तारीख को पेंशन का पैसा भेज दिया जाएगा। पहले जिन लोगों के पास एपीएल या फिर बीपीएल राशन कार्ड था, उन्हे ही योजना का फायदा मिलता था, परंतु अब इस नियम को खत्म कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को लाभ देने के लिए सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके घर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा। इसके पश्चात लाभार्थी लोगों की एक लिस्ट बना करके तैयार की जाएगी। बता दें कि इस योजना का फायदा 18 साल से अधिक उम्र के बेसहारा लोगों को मिलेगा साथ ही विधवा महिलाओं को भी योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा एचआईवी एड्स के जो पेशेंट है, उन्हें भी योजना के तहत पेंशन दी जाएगी।
झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का उद्देश्य (Objective)
झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना को इस उद्देश्य के साथ चालू किया गया है, ताकि बेसहारा लोगों को हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके, क्योंकि बेसहारा लोगों के पास कोई भी रोजगार नहीं होता है। परंतु अब जब इस योजना की शुरुआत कर दी गई है तब लोगों को 60 साल की उम्र को पूरा करने के बाद हर महीने पेंशन मिलना चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से वह अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे और अपने जीवन में भी सुधार लेंगे।
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झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)
- सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के ऐसे नागरिकों के लिए किया गया है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है और जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को सरकार के द्वारा हर महीने पेंशन के तौर पर पैसा डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत हर महीने पेंशन का पैसा ₹1000 होगा।
- पेंशन का पैसा हर महीने 5 तारीख को व्यक्ति को उसके बैंक अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा।
- अब इस योजना का लाभ पाने के लिए एपीएल और बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता खत्म हो चुकी है।
- योजना के अंतर्गत लोगों की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए सरकार लोगों के घरों पर सरकारी कर्मचारी भेजेगी।
- इस योजना में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कवर किया गया है। इसके अलावा विधवा महिला और एचआईवी ऐड्स पेशेंट को भी कवर किया गया है।
- जिन विकलांग बच्चों की उम्र 5 साल से ज्यादा है, उन्हें भी योजना की में शामिल किया गया है।
झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में पात्रता (Eligibility)
- योजना में सिर्फ झारखंड के मूल निवासी व्यक्ति ही आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 60 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- योजना के लिए विधवा महिला, एचआईवी ऐड्स पेशेंट, 5 साल से अधिक उम्र के दिव्यांग बच्चे पात्र होंगे।
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झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में दस्तावेज (Documents)
- आधार कार्ड
- इनकम सर्टिफिकेट
- वोटर आईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)
- झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में झारखंड पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है और वेबसाइट के होम पेज पर चले जाना है।
- वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको सर्वजन पेंशन योजना वाला जो लिंक दिखाई दे रहा है इसी लिंक पर क्लिक करना है। ऐसा करने से आपकी स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, जिसे झारखंड सर्वजन पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं।
- आपको इस फॉर्म के अंदर मांगी जा रही सभी जरुरी जानकारियों को उनकी निश्चित जगह में भरना है।
- सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आवश्यक दस्तावेज को भी अपलोड कर दें।
- अब सबसे आखरी में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए आप आसानी से झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
झारखंड सर्वजन पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
हमने आपको इस आर्टिकल के द्वारा झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बावजूद आपको योजना के बारे में अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है या फिर आप अपनी कोई भी शिकायत योजना से संबंधित दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप सर्वजन पेंशन योजना के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 0651-2412942 पर संपर्क कर सकते हैं।
होमपेज | यहां क्लिक करें |
अधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
FAQ
Q : सर्वजन पेंशन योजना कौन से राज्य में चल रही है?
Ans : झारखंड
Q : सर्वजन पेंशन योजना झारखंड में कितनी पेंशन मिलेगी?
Ans : हर महीने 1000 रूपये
Q : सर्वजन पेंशन योजना झारखंड में पेंशन कब मिलेगी?
Ans : 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद
Q : सर्वजन झारखंड पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
Ans : योजना की अधिकारिक वेबसाइट में जाकर।
Q : झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Ans : 0651-2412942
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