मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना in राजस्थान 2023| ऑनलाइन आवेदन | Rajasthan Chief Minister Krishak Sathi Yojana 2023

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान 2023, कब शुरू हुई, क्या है, निबंध, लाभार्थी, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, आवेदन (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Rajasthan in Hindi) (Kya Hai, Beneficiary, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline, Application)

राजस्थान सरकार ने आगे बढ़ते हुए किसान भाइयों के लिए एक कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत किसान भाइयों को उनकी मृत्यु की अवस्था में या फिर स्थाई विकलांगता की अवस्था में लाभ दिया जाएगा। अगर किसान भाई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उनके परिवार वालों को और अगर स्थाई विकलांग होता है तो खुद किसान भाई को सरकार योजना के अंतर्गत इलाज करवाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। यह सहायता किसानों को राजस्थान कृषक साथी योजना के तहत प्राप्त होगी। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि “मुख्यमंत्री राजस्थान कृषक साथी योजना क्या है” और “राजस्थान कृषक साथी योजना में आवेदन कैसे करें।”

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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान 2023 (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana in Hindi)

योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
किसने लांच की   राजस्थान सरकार
उद्देश्य    दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीराजस्थान के किसान
आधिकारिक वेबसाइटhttp://www.rajasthan.gov.in
हेल्पलाइन नंबर N/A

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है (What is Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana)

योजना में आवेदन करने वाले और योजना के लाभार्थी के तौर पर चुने गए किसान भाइयों को खेती से संबंधित कामों को करने के दरमियान अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है तो ऐसी अवस्था में सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। यह आर्थिक सहायता कम से कम ₹5000 से लेकर के अधिकतम ₹2,00,000 के आसपास में होगी और यह आर्थिक सहायता किसानों को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य (Objective)

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि दुर्घटना का शिकार होने के पश्चात किसान भाइयों को अपना इलाज करवाने के लिए पैसों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा और वह तुरंत ही अपना इलाज करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के किसान भाई आत्मनिर्भर बन सकेंगे और दुर्घटना की अवस्था में पैसे की चिंता किए बिना तुरंत ही अपनी उचित ट्रीटमेंट करवा सकेंगे। इससे उनके परिवार वालों को इलाज करवाने के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

राजस्थान कृषक साथी योजना के लाभ / विशेषताएं (Benefit / Key Features)

  • राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा साल 2021 में 24 फरवरी के दिन इस योजना का शुभारंभ राजस्थान राज्य में किया गया था।
  • योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को लाभ दिए जाने का प्रावधान है।
  • योजना में यह प्रावधान रखा गया है कि अगर खेती से संबंधित कामों को करने के दरमियान किसी किसान भाई की मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटना की वजह से उन्हें विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो ऐसी अवस्था में सरकार आर्थिक सहायता देगी।
  • सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की रकम कम से कम 5,000 से लेकर ₹2,00,000 तक रखी गई है।
  • योजना में किसान भाइयों को नॉमिनी डालने का अधिकार भी दिया गया है ताकि अगर किसान भाई की मौत हो जाती है तो उनके नामिनी को योजना का फायदा मिले।
  • कृषक साथी योजना का लाभ ऐसे ही किसानों को मिलेगा जिन्होंने इस योजना में आवेदन किया होगा और सरकार के द्वारा उनका नाम योजना के लाभार्थी किसानों की लिस्ट में डाला गया होगा।
  • योजना में शामिल किसान भाई दुर्घटना होने के तकरीबन 6 महीने के अंदर ही अगर क्लेम करेंगे तभी उन्हें योजना का फायदा मिलेगा। 6 महीने के पश्चात किए गए क्लेम पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा।
  • योजना के तहत प्राप्त हुए पैसे का इस्तेमाल किसान भाई अपना इलाज करवाने के लिए कर सकेंगे यहां पैसा उनके बैंक अकाउंट में मिलेगा
  • राजस्थान सरकार के द्वारा योजना के सफल संचालन के लिए 2000 करोड रुपए का बजट तय किया गया है।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान पात्रता (Eligibility)

  • योजना में राजस्थान के मूल निवासी किसान भाई आवेदन कर सकेंगे।
  • जो किसान भाई पहले से ही विकलांग है वह भी योजना में आवेदन कर सकेंगे।
  • किसान की मृत्यु होने की अवस्था में योजना का फायदा प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसान का बालक या फिर बालिका या फिर पति-पत्नी होना चाहिए।
  • योजना का लाभ हासिल करने के लिए मृत अथवा स्थाई विकलांग व्यक्ति की उम्र 5 से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए।

राजस्थान कृषक साथी योजना में दस्तावेज (Documents)

  • एप्लीकेशन फॉर्म
  • पुलिस एफ आई आर की फोटोकॉपी
  • मृत्यु की अवस्था में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा डेट सर्टिफिकेट
  • विकलांगता की अवस्था में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट
  • उम्र प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
  • हेयर डिटेल रिपोर्ट
  • बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन (Application)

  • योजना में आवेदन करने के लिए और योजना का लाभार्थी बनने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले अपने जिले के अंतर्गत आने वाले कृषि डिपार्टमेंट में अपने सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटो कॉपी और ओरिजिनल दस्तावेज लेकर जाना है।
  • कृषि डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाने के पश्चात आपको वहां पर मौजूद कर्मचारियों से इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
  • अब आपको योजना के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ जानकारियों को उनकी निर्धारित जगह में दर्ज करना है।
  • जानकारियों को उनकी निर्धारित जगह में दर्ज करने के पश्चात आपको राजस्थान कृषक साथी योजना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर निश्चित जगह में अपने सिग्नेचर भी कर देने हैं। अगर आप सिग्नेचर नहीं करना चाहते हैं तो आप अंगूठे का निशान लगा सकते हैं।
  • सिग्नेचर करने के बाद अथवा अंगूठे का निशान लगाने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी को इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है।
  • अब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर निश्चित जगह में अपने पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो को गोंद की सहायता से चिपका देना है।
  • अब आप को इस योजना के एप्लीकेशन फॉर्म को कृषि डिपार्टमेंट में मौजूद संबंधित अधिकारी के पास जमा कर देना है।
  • अब संबंधित अधिकारी के द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जांच की जाएगी और आपके सभी दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
  • अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपका नाम राजस्थान कृषक साथी योजना में शामिल कर दिया जाएगा।
  • उसके पश्चात मृत्यु की अवस्था में या फिर विकलांगता की अवस्था में आप इस योजना के तहत क्लेम कर सकते हैं और योजना के तहत पैसे का इस्तेमाल इलाज करवाने के लिए कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)

इस योजना के लिए सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने योजना के लिए एक आधिकारिक ईमेल आईडी अवश्य जारी की हुई है। इसलिए योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अधिकारिक मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।

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अधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

FAQ

Q : कृषक साथी योजना कौन से राज्य में चल रही है?

Ans : राजस्थान

Q : कृषक साथी योजना के तहत लाभार्थी कौन होंगे?

Ans : राजस्थान के किसान भाई

Q : कृषक साथी योजना के तहत कितने पैसे मिलेंगे?

Ans : कम से कम 5000 और अधिक से अधिक ₹2,00,000

Q : कृषक साथी योजना में आवेदन कैसे करें?

Ans : कृषि विभाग के कार्यलय में जाकर आवेदन फॉर्म लेकर भरें.

Q : कृषक साथी योजना राजस्थान का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

Ans : जल्द अपडेट किया जाएगा।

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