बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023: विधवा पेंशन (Lakshmi bai Samajik Suraksha Pension Yojana Bihar in Hindi)

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बिहार राज्य में ऐसी कई महिलाएं हैं, जो विधवा हो चुकी हैं और अब उनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी महिलाओं के भोजन और मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था को देखने के लिए सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजना को शुरू किया गया है, जिसका नाम सरकार ने बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानि विधवा पेंशन योजना रखा हुआ है। इस योजना का फायदा बिहार की किसी भी जाति धर्म की विधवा महिलाओं को दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रताएं तय की गई है। चलिए इस आर्टिकल में जानकारी हासिल करते हैं कि बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है और बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें।

Bihar Lakshmi bai Samajik Suraksha Pension Yojana

Lakshmi bai Samajik Suraksha Pension Yojana Bihar Bihar Vidhwa Pension Yojana 2023

योजना का पूरा नामलक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
राज्यबिहार
किसने शुरू कीबिहार सरकार ने
लाभार्थीबिहार की विधवा महिलाएं
उद्देश्यआर्थिक सहायता देना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://serviceonline.bihar.gov.in
हेल्पलाइन नंबर18003456269

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बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023

बिहार सरकार ने बिहार की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए विधवा पेंशन योजना को शुरू किया हुआ है। सरकार के द्वारा इस योजना में आवेदन करने वाली और योजना की लाभार्थी के तौर पर चुनी जाने वाली विधवा महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। यह पैसा ऐसी ही महिलाओं को सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिनका नाम बिहार विधवा पेंशन लिस्ट में शामिल होगा। इस योजना का फायदा सरकार के द्वारा 18 साल से अधिक की विधवा महिलाओं को दिया जाएगा।

बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राशि (Amount)

सरकार द्वारा हर महीने दी जाने वाली पेंशन की राशि ₹400 से लेकर के ₹500 की होगी। सरकार योजना के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड का इस्तेमाल करेगी और लाभार्थी विधवा महिला को उसके बैंक अकाउंट में सरकार पैसा देगी।

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बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना उद्देश्य

इस बात से आप भली बात यह परिचित है कि, जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में कमाने वाला भी कोई नहीं बचता है, तो ऐसे में उस महिला का क्या हाल होता है। ऐसी महिलाओं की आर्थिक सहायता करने वाला कोई भी नहीं होता है। ऐसे में ऐसी महिलाओ के सुख में सहभागी बनने के उद्देश्य से सरकार ने बिहार विधवा पेंशन योजना को शुरू किया हुआ है। इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता भले ही कम है, परंतु थोड़ा बहुत पैसा भी यदि विधवा महिला को मिलने लगता है, तो इससे उन्हें काफी ज्यादा सहारा हो जाता है।

बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभ एवं विशेषताएं

  • बिहार सरकार ने संपूर्ण बिहार के सभी जिलों में इस योजना को समान रूप से लागू किया हुआ है।
  • योजना के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता दी जाएगी, वह ₹400 से लेकर के ₹500 होगी।
  • योजना का पैसा हर महीने दिया जाएगा।
  • योजना का फायदा सिर्फ विधवा महिलाओं को ही सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
  • योजना का फायदा पाने के लिए विधवा महिला के पास खुद के नाम का बैंक अकाउंट अवश्य ही होना चाहिए।
  • यदि महिला सभी पात्रता को पूरा करती होगी, तो ही योजना का फायदा उसे प्रदान किया जाएगा।

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बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पात्रता (Eligibility)

  • योजना के लिए बिहार की मूल निवासी विधवा महिला ही पात्रता रखती है।
  • 18 साल से अधिक की विधवा महिला ही योजना के लिए पात्र है।
  • परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  • परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • परिवार की सालाना इनकम ₹60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना दस्तावेज (Documents)

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • फोन नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो

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बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)

बिहार सरकार द्वारा शुरू की विधवा पेंशन स्कीम जिसे लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कहा जा रहा है, इसकी आधिकारिक वेबसाइट सरकार द्वारा लांच की गई है, जिसका लिंक ये है। वेबसाइट पर जाकर योजना के बारे में अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है।

बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लॉगिन (Login)

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको चले जाना है।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपको निश्चित प्रक्रिया का पालन करके वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना है और ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लोगिन होना है।

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बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फॉर्म (Form)

  • जब आप इसमें लॉग इन हो जायेंगे तो इसके बाद अब आपको अपनी स्क्रीन पर क्लिक टू अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा होगा उसपर क्लिक करना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर बिहार विधवा पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है।

बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)

  • जब आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जायेगा तो इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर निर्धारित जगह में दर्ज का देनी है।
  • सभी जानकारी को एक बार भरने के बाद अपलोड डॉक्युमेंट्स वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके अब महत्वपूर्ण दस्तावेज को आपको अपलोड कर देना है।
  • अब सबसे आखरी में आपको सबमिट बटन दबाना है। बस इतना काम करके आसानी से आप विधवा पेंशन योजना बिहार में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)

आर्टिकल में आपने जान लिया है कि, आखिर बिहार विधवा पेंशन योजना क्या है और बिहार विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। हमने नीचे अब आपको योजना का हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। आप बिहार विधवा पेंशन योजना टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अधिक जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप योजना से संबंधित किसी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं।

18003456269

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अधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

FAQ

Q : बिहार में विधवा पेंशन कितना पैसा मिलता है?

Ans : बिहार में विधवा पेंशन के तहत हर महीने ₹400 से लेकर के ₹500 मिलता है।

Q : बिहार विधवा पेंशन योजना का पूरा नाम क्या है?

Ans : बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना.

Q : बिहार में विधवा पेंशन कौन ले सकता है?

Ans : 18 साल से अधिक की उम्र की विधवा महिलाएं और सालाना ₹60000 से कम की विधवा महिला योजना का फायदा ले सकती हैं।

Q : बिहार विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?

Ans : इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा.

Q : बिहार विधवा पेंशन की राशि कितनी है?

Ans : बिहार में विधवा पेंशन की राशि ₹400 से लेकर ₹500 हर महीने हैं।

Q : बिहार विधवा पेंशन के लिए कौन पात्र नहीं हैं?

Ans : नाबालिक शादी कर चुकी विधवा लड़किया और सालाना 60000 से अधिक की इनकम वाले परिवार की लड़कियां योजना के लिए पात्र नहीं है।

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