मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना (लाभ, लाभार्थी, आवेदन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई, पात्रता, सूची, स्टेटस, दस्तावेज, ऑनलाइन पोर्टल, आधारिक वेबसाइट, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, आखरी तारीख ) Prasuti Sahayata Yojana MP (Benefits, beneficiaries, application form, registration, eligibility criteria, list, status, official website, portal, documents, helpline number, last date, how to apply)
Prasuti Sahayata Yojana मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर एक कल्याणकारी योजना की शुरुआत साल 2018 में ही कर दी गई है। हालांकि अभी भी इस योजना के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के बारे में, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है।
क्योंकि इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जो कि ₹10000 से भी अधिक की होती है। यदि आप भी इस योजना का फायदा प्राप्त करना चाहती है, तो आज ही मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। नीचे आपको जानकारी दी जा रही है कि “मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना क्या है” और “मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कैसे करें।”
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना (MP Prasuti Sahayata Yojana 2023)
योजना का नाम: | प्रसूति सहायता योजना |
राज्य: | मध्यप्रदेश |
साल: | 2023 |
किसने शुरू की: | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
लाभार्थी: | मध्यप्रदेश की गर्भवती महिलाएं |
उद्देश्य: | गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट: | Labour.mp.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर: | N/A |
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना क्या है
मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा साल 2018 में 1 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश की गर्भवती महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की गई है। सरकार मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को ₹16000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
यह पैसा डायरेक्ट गर्भवती महिलाओं को उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त हो सकेगा। मध्य प्रदेश प्रसूति योजना का फायदा सिर्फ ऐसी ही महिलाओं को मिल सकेगा, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है और वह गर्भवती है। 18 साल से कम उम्र की महिलाओं को योजना का फायदा नहीं दिया जा सकेगा।
इस योजना के तहत आर्थिक सहायता पाने के लिए बच्चा पैदा करने से पहले ही महिलाओं को आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना होगा। हालांकि कोई महिला अगर मध्य प्रदेश प्रसूति योजना में आवेदन नहीं कर पाती है, तो महिला बच्चा पैदा करने से पहले या फिर बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद ही इस योजना में अपना पंजीकरण करवा सकती है।
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मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य (Objective)
मध्यप्रदेश में सामान्य फैमिली से संबंध रखने वाले और कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले कई परिवार रहते हैं। ऐसे परिवारों की जब किसी बेटी की शादी होती है और शादी के पश्चात वह गर्भवती होती है, तो परिवार की खराब आर्थिक हालत की वजह से बच्चा पैदा करने में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
और अगर बच्चा पैदा हो भी जाता है, तो उसके लालन-पालन से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार ने मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना को गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू किया है, ताकि योजना के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता मिले, उसका इस्तेमाल महिलाएं अपने और अपने बच्चे के लिए कर सकें।
एमपी प्रसूति सहायता योजना के लाभ/विशेषताएं (Features)
- साल 2018 से ही इस योजना का सफल संचालन मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा करवाया जा रहा है।
- गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि, इस योजना का फायदा मध्यप्रदेश में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को प्राप्त हो सकेगा।
- गवर्नमेंट के द्वारा योजना के तहत जो आर्थिक सहायता दी जाएगी, वह तकरीबन ₹16000 की होगी।
- योजना का पैसा महिलाओं को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में मिल सकेगा, इसके लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाली महिला के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व प्रसव का फायदा प्राप्त हो सकेगा।
- बताना चाहते हैं कि, प्रसूति सहायता योजना के तहत प्रेग्नेंट महिला को गर्भावस्था के आखिरी के 3 महीने में उसकी टोटल सैलरी का 50 पर्सेंट पैसा दिया जाएगा।
- मध्य प्रदेश के सभी मेट्रो सिटी से लेकर के देहात के इलाकों में इस योजना का संचालन किया जाएगा।
- योजना का फायदा पाने के लिए योजना में अपना पंजीकरण महिलाओं को करवाना अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रेगनेंसी के दरमियान हॉस्पिटल में जो खर्चे आते हैं, उसके अलावा भी ₹1000 प्रदान किए जाएंगे।
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मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना हेतु पात्रता (Eligibility)
- इस योजना का फायदा मध्यप्रदेश में स्थाई तौर पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को प्राप्त हो सकेगा।
- योजना का फायदा पाने के लिए महिला का पंजीकरण मजदूर वर्ग में अवश्य होना चाहिए।
- अगर किसी महिला की उम्र 18 साल से कम है और वह प्रेग्नेंट है, तो उसे योजना का फायदा नहीं दिया जा सकेगा।
- योजना में पंजीकृत महिलाओं को ही योजना का फायदा प्राप्त होगा।
- दो अथवा दो से ज्यादा बच्चे जिन महिलाओं के हैं उन्हें योजना के लिए पात्र नहीं माना गया है।
- प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी होने की तारीख के 6 सप्ताह पहले ही अपना पंजीकरण करवा लेना होता है।
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना हेतु दस्तावेज (Documents)
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- श्रमिक कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- अन्य दस्तावेज
प्रसूति सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
प्रसूति सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक Labour.mp.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर के योजना के बारे में आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अन्य चीजों के बारे में भी आपको यहां पर जानकारी मिल जाएगी।
प्रसूति सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड (Form Download)
हमने इस आर्टिकल में आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको फॉर्म वाले ऑप्शन में जाना होता है। वहां पर आपको इस योजना का फार्म प्राप्त हो जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना में आवेदन की प्रक्रिया (Registration Process)
1: मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी करवा लेनी है और उसके बाद आपको अपने घर के पास में मौजूद परिवार कल्याण डिपार्टमेंट अथवा लोक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाना है।
2: वहां पर जाने के बाद आपको वहां पर मौजूद कर्मचारी से मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
3: एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी जानकारियां दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, आपको उन सभी जानकारियों को निर्धारित जगह में दर्ज कर देना है।
4: सभी जानकारियों को भर लेने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी को इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
5: अब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाकर के संबंधित कर्मचारी के पास जमा कर देना है।
अब कर्मचारी के द्वारा आपके दस्तावेज और जानकारियों का वेरिफिकेशन किया जाता है और अगर सब कुछ सही रहता है तो आप के डाटा को आगे बढ़ा दिया जाता है और कुछ ही दिनों में इस योजना में आपका नाम आगे की प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाता है।
एमपी प्रसूति सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
इस आर्टिकल में हमने आपको जानकारी दी कि, मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना क्या है और मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको योजना के बारे में और भी अधिक जानकारी पानी है, तो आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल योजना का हेल्पलाइन नंबर अभी जारी नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम आपको हेल्पलाइन नंबर नहीं बता सकते हैं।
होमपेज | यहाँ क्लिक करें |
अधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
FAQ:
Q: प्रसूति सहायता योजना कौन से राज्य में चल रही है?
ANS: मध्य प्रदेश
Q: मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
ANS: जल्द लांच होगा
Q: प्रसूति सहायता योजना एमपी की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
ANS: Labour.mp.gov.in
Q: प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश में कितना पैसा मिलेगा?
ANS: 16000
Q: प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश का फायदा किसे मिलेगा?
ANS: मध्यप्रदेश की गर्भवती महिलाओं को
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